प्रॉपर्टी टैक्स निर्धारण के लिए कैंप लगेंगे:पाटलिपुत्र और नूतन राजधानी अंचल से शुरुआत

प्रॉपर्टी टैक्स निर्धारण के लिए कैंप लगेंगे:पाटलिपुत्र और नूतन राजधानी अंचल से शुरुआत

शहर में प्रॉपर्टी टैक्स के दायरे से बाहर छूटे भवनों और जमीनों को चिह्नित करने के लिए नगर निगम विशेष कैंप लगाने जा रहा है। डोर-टू-डोर अभियान के बाद अब वार्डवार कैंप लगेगा। ये कैंप 5 से 10 अक्टूबर तक लगेंगे। यहां लोग अपनी प्रॉपर्टी का नया टैक्स निर्धारण, पुनर्निर्धारण, संशोधन और बकाया भुगतान आसानी से करा सकेंगे। पहले चरण में निगम ने पाटलिपुत्र और नूतन राजधानी अंचल को चुना है। निगम प्रशासन द्वारा कराए गए सर्वे में इन दोनों अंचलों में बड़ी संख्या में ऐसी संपत्तियां सामने आई हैं, जो अबतक टैक्स के दायरे में नहीं हैं। इसलिए शुरुआत इन दो अंचलों से की जा रही है। यहां लगेंगे कैंप : 5 से 7 अक्टूबर : नूतन राजधानी अंचल में वार्ड-3 में पार्षद कार्यालय, सब्जपुरा। पाटलिपुत्र अंचल में वार्ड-22 ए में गेट संख्या 93, अशोक राजपथ।
8 से 10 अक्टूबर : नूतन राजधानी अंचल में वार्ड-11 में पार्षद कार्यालय, हरनीचक। पाटलिपुत्र अंचल में वार्ड-22 बी में पार्षद कार्यालय, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, कुर्जी। बिजली उपभोक्ताओं को फोन कर कैंप में बुलाएगा निगम
सफाई निरीक्षकों और सेक्टर सुपरवाइजरों को अपने वार्ड में घूमकर उन संपत्तियों की सूची बनाने का निर्देश दिया गया है, जिनका अब तक टैक्स असेसमेंट नहीं हुआ है या जिनमें पुनर्निर्धारण की जरूरत है। यह डाटा संबंधित कार्यपालक पदाधिकारियों को सौंपा जाएगा। इसके अलावा, निगम का कंट्रोल रूम बिजली कंपनी के डाटा से मिलान कर उन उपभोक्ताओं से सीधे संपर्क साधेगा, जो बिजली बिल तो दे रहे हैं, लेकिन निगम को होल्डिंग टैक्स नहीं चुकाते। उन्हें कॉल कर कैंप में असेसमेंट कराने के लिए प्रेरित किया जाएगा। बकाया टैक्स पर लगेगी 1.5% पेनाल्टी
1 अक्टूबर से बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से पेनाल्टी लगने लगी है। निगम प्रशासन ने बकाएदारों से अपील की है कि वे अतिरिक्त पेनाल्टी से बचने के लिए नजदीकी कैंप में पहुंचकर टैक्स जमा कराएं। जिन प्राॅपर्टी का टैक्स निर्धारण नहीं हुआ है, उनका असेसमेंट करा लें। शहर में प्रॉपर्टी टैक्स के दायरे से बाहर छूटे भवनों और जमीनों को चिह्नित करने के लिए नगर निगम विशेष कैंप लगाने जा रहा है। डोर-टू-डोर अभियान के बाद अब वार्डवार कैंप लगेगा। ये कैंप 5 से 10 अक्टूबर तक लगेंगे। यहां लोग अपनी प्रॉपर्टी का नया टैक्स निर्धारण, पुनर्निर्धारण, संशोधन और बकाया भुगतान आसानी से करा सकेंगे। पहले चरण में निगम ने पाटलिपुत्र और नूतन राजधानी अंचल को चुना है। निगम प्रशासन द्वारा कराए गए सर्वे में इन दोनों अंचलों में बड़ी संख्या में ऐसी संपत्तियां सामने आई हैं, जो अबतक टैक्स के दायरे में नहीं हैं। इसलिए शुरुआत इन दो अंचलों से की जा रही है। यहां लगेंगे कैंप : 5 से 7 अक्टूबर : नूतन राजधानी अंचल में वार्ड-3 में पार्षद कार्यालय, सब्जपुरा। पाटलिपुत्र अंचल में वार्ड-22 ए में गेट संख्या 93, अशोक राजपथ।
8 से 10 अक्टूबर : नूतन राजधानी अंचल में वार्ड-11 में पार्षद कार्यालय, हरनीचक। पाटलिपुत्र अंचल में वार्ड-22 बी में पार्षद कार्यालय, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, कुर्जी। बिजली उपभोक्ताओं को फोन कर कैंप में बुलाएगा निगम
सफाई निरीक्षकों और सेक्टर सुपरवाइजरों को अपने वार्ड में घूमकर उन संपत्तियों की सूची बनाने का निर्देश दिया गया है, जिनका अब तक टैक्स असेसमेंट नहीं हुआ है या जिनमें पुनर्निर्धारण की जरूरत है। यह डाटा संबंधित कार्यपालक पदाधिकारियों को सौंपा जाएगा। इसके अलावा, निगम का कंट्रोल रूम बिजली कंपनी के डाटा से मिलान कर उन उपभोक्ताओं से सीधे संपर्क साधेगा, जो बिजली बिल तो दे रहे हैं, लेकिन निगम को होल्डिंग टैक्स नहीं चुकाते। उन्हें कॉल कर कैंप में असेसमेंट कराने के लिए प्रेरित किया जाएगा। बकाया टैक्स पर लगेगी 1.5% पेनाल्टी
1 अक्टूबर से बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से पेनाल्टी लगने लगी है। निगम प्रशासन ने बकाएदारों से अपील की है कि वे अतिरिक्त पेनाल्टी से बचने के लिए नजदीकी कैंप में पहुंचकर टैक्स जमा कराएं। जिन प्राॅपर्टी का टैक्स निर्धारण नहीं हुआ है, उनका असेसमेंट करा लें।  

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