दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद:रतलाम में शादी का झांसा देकर किया था रेप, जाति अलग होने की बात कहकर मुकरा

दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद:रतलाम में शादी का झांसा देकर किया था रेप, जाति अलग होने की बात कहकर मुकरा

शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने के मामले में रतलाम की विशेष अदालत ने 22 साल के युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर कुल 2 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। फैसला विशेष न्यायाधीश रविंद्र प्रताप सिंह चुंडावत ने सुनाया। मामला जनवरी 2024 का है। अभियोजन के मुताबिक, पीड़िता उस समय एक ट्रैक्टर शोरूम में काम करती थी। इसी दौरान उसकी पहचान धार जिले के घाटा बिल्लोद निवासी जगमोहन से हुई। दोनों की WhatsApp पर बातचीत होने लगी। जगमोहन ने पीड़िता को बताया था कि वह रतलाम में बजाज फाइनेंस कंपनी में काम करता है। 29 जनवरी 2024 को उसने फोन कर पीड़िता को जावरा से रतलाम बुलाया। किराए के मकान में ले जाकर दुष्कर्म का आरोप अभियोजन के मुताबिक, जगमोहन पीड़िता को रतलाम के एक किराए के मकान में ले गया। वहां शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद 20 जून 2024 को भी पीड़िता को बुलाकर दुष्कर्म करने का आरोप है। जाति के नाम पर शादी से इनकार किया अभियोजन के अनुसार, जगमोहन को पहले से पता था कि पीड़िता अनुसूचित जाति से है। पीड़िता ने शादी के लिए कहा तो उसने जाति का हवाला देते हुए शादी करने से मना कर दिया। आरोप है कि जगमोहन ने उसे धमकी भी दी थी कि अगर उसने परिवार को घटना के बारे में बताया तो वह उसे जान से खत्म कर देगा। इससे पीड़िता डर गई और कुछ समय तक उसने किसी को जानकारी नहीं दी। बाद में उसने अपनी मां और बहन को पूरी घटना बताई। इसके बाद स्टेशन रोड थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। गवाहों और दस्तावेजों के आधार पर कोर्ट ने सजा सुनाई पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन ने गवाह और दस्तावेज पेश किए। इन्हीं के आधार पर कोर्ट ने जगमोहन को दोषी माना। जगमोहन (22), पिता ओमप्रकाश जोशी, निवासी गणेश नगर, घाटा बिल्लोद, थाना सरदारपुर, जिला धार को आजीवन कारावास की सजा दी गई। कोर्ट ने उसे 1,000-1,000 रुपए का जुर्माना लगाया। मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक योगेश कुमार तिवारी ने पैरवी की।

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