दुर्गा-प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे पर नाचने को लेकर मारपीट:गोंडा में 3 नामजद समेत 8-10 अज्ञात पर केस, आरोपियों की पहचान में जुटी पुलिस

दुर्गा-प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे पर नाचने को लेकर मारपीट:गोंडा में 3 नामजद समेत 8-10 अज्ञात पर केस, आरोपियों की पहचान में जुटी पुलिस

गोंडा में छपिया थाना के मसकनवा कस्बे में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे पर नाचने को लेकर हुआ विवाद मारपीट में बदल गया। मंगलवार रात करीब 10 बजे गीता वस्त्रालय के सामने हुई घटना में शिवा सोनी और उसके साथियों से मारपीट करने का आरोप है। मामले में चौकी प्रभारी भरत सिंह की तहरीर पर पुलिस ने बुधवार रात करीब 11 बजे तीन नामजद और 8 से 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। चौकी प्रभारी भरत सिंह की तहरीर के मुताबिक, 20 अक्टूबर की रात प्रतिमा विसर्जन ड्यूटी के दौरान डीजे पर नाचने को लेकर विवाद शुरू हुआ। आरोप है कि आनंद कौशल, अनुभव गुप्ता और सुधीर ने अपने 8 से 10 साथियों के साथ मिलकर शिवा सोनी और उसके साथियों से गाली-गलौज की। इसके बाद मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस के रोकने पर भी मारपीट जारी रखने का आरोप तहरीर के अनुसार, ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने आरोपियों को समझाने और रोकने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने कथित तौर पर पुलिस के आदेशों की अवहेलना की और मारपीट जारी रखी। इससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई और लोग इधर-उधर भागने लगे। अतिरिक्त पुलिस बल के पहुंचने के बाद स्थिति नियंत्रित की गई और शांति व्यवस्था के बीच विसर्जन संपन्न कराया गया। आरोपियों की पहचान कर रही पुलिस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है। पुलिस वायरल वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मारपीट में शामिल लोगों की पहचान कर रही है। पीस कमेटी की बैठक में जिले में लागू भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जारी प्रतिबंधों का पालन करने के निर्देश दिए गए थे। तीन नामजद समेत अज्ञात लोगों पर मुकदमा मनकापुर के सीओ उदित नारायण पालीवाल ने बताया कि आनंद कौशल, अनुभव गुप्ता, सुधीर और 8 से 10 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मारपीट, पुलिस के आदेश की अवहेलना और सरकारी कार्य में बाधा डालने समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी कानून हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

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