दहेज हत्या के दोषी पति को 8 साल कैद:कोर्ट ने 10 हजार का जुर्माना भी लगाया, ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत कार्रवाई

दहेज हत्या के दोषी पति को 8 साल कैद:कोर्ट ने 10 हजार का जुर्माना भी लगाया, ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत कार्रवाई

बुलंदशहर में साल 2023 के दहेज हत्या मामले में अदालत ने दोषी पति को 8 साल के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। गुरुवार शाम 6 बजे एडीजे/एफटीसी शिवानन्द की अदालत ने यह फैसला सुनाया। पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद आरोपी को सजा मिली। दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित करने का आरोप पुलिस के अनुसार, मामला कोतवाली नगर क्षेत्र के इस्लामाबाद साठा मोहल्ले का है। यहां के निवासी रिजवान पुत्र शेर मोहम्मद पर अपनी पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने और फंदे से लटकाकर उसकी हत्या करने का आरोप था। मृतका के परिजनों की शिकायत पर 10 जून 2023 को मुकदमा दर्ज किया गया था। मई 2024 में दाखिल की गई चार्जशीट पुलिस ने मामले की जांच के बाद 1 मई 2024 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत इस मामले को चिन्हित किया गया था। इसके बाद पुलिस की मॉनीटरिंग सेल ने अभियोजन पक्ष के साथ मिलकर अदालत में प्रभावी पैरवी की। अदालत ने दोषी को सुनाई सजा अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद रिजवान को दोषी करार दिया। उसे 8 साल के कारावास और 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। पुलिस के अनुसार, ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ का उद्देश्य गंभीर अपराधों में दोषियों को सजा दिलाना है।

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