दईजर में 200 फीट सड़क पर अवैध-निर्माण रोकने का आदेश:राजस्थान हाईकोर्ट ने JDA को दिए निर्देश, मास्टर प्लान में दर्ज सड़क पर कार्रवाई होगी

दईजर में 200 फीट सड़क पर अवैध-निर्माण रोकने का आदेश:राजस्थान हाईकोर्ट ने JDA को दिए निर्देश, मास्टर प्लान में दर्ज सड़क पर कार्रवाई होगी

राजस्थान हाईकोर्ट ने जोधपुर विकास प्राधिकरण (JDA) को दईजर इलाके में 200 फीट सड़क के लिए छोड़ी गई जमीन को अवैध निर्माण से सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि 2018 में मंजूर लेआउट प्लान में सड़क के लिए छोड़ी गई जगह पर कोई अवैध निर्माण नहीं होना चाहिए। जस्टिस मुन्नुरी लक्ष्मण और जस्टिस चंद्रशेखर शर्मा की डिवीजन बेंच ने साफ किया कि अगर ऐसा कोई निर्माण होता है, तो JDA नियमों के हिसाब से कार्रवाई कर उसे हटाएं। यह जनहित याचिका अधिवक्ता मुक्तेश माहेश्वरी ने दायर की थी। याचिका में बताया गया था कि दईजर फांटा स्टेट हाईवे से नागौर नेशनल हाईवे तक 200 फीट चौड़ी सड़क 2021-31 के मास्टर प्लान में प्रस्तावित है। सड़क के लिए तय जगह पर अवैध निर्माण का आरोप याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि सड़क के लिए तय की गई जगह पर अवैध निर्माण हो रहे हैं और मास्टर प्लान की अनदेखी की जा रही है। सुनवाई के दौरान JDA ने कोर्ट को बताया कि मास्टर प्लान में 200 फीट सड़क तय की गई है। JDA ने यह भी साफ किया कि यह सड़क अभी प्रस्तावित है और इसके निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण और पैसों से जुड़ी प्रक्रिया की जरूरत होगी। JDA ने यह भी कहा कि मास्टर प्लान लागू होने के बाद उसके खिलाफ कोई लेआउट प्लान मंजूर नहीं किया गया है। निजी पक्षकारों ने बताया कि उनकी जमीन का लेआउट प्लान 2018 में ही मंजूर हो गया था। इस लेआउट में 200 फीट सड़क के लिए पहले से ही जगह छोड़ी गई है और सड़क वाले हिस्से में कोई निर्माण नहीं किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि 2021 से 2031 तक लागू मास्टर प्लान में 200 फीट सड़क का नियम है। JDA को भविष्य में नए लेआउट प्लान मंजूर करते समय मास्टर प्लान के नियमों का पालन करना होगा, जिसमें 200 फीट सड़क भी शामिल है। इन निर्देशों के साथ जनहित याचिका का निपटारा कर दिया गया।

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