तंबाकू उत्पाद बेचने वाले 30 के काटे चालान, दी चेतावनी

तंबाकू उत्पाद बेचने वाले 30 के काटे चालान, दी चेतावनी

पंजाब सरकार द्वारा आम जनता को तंबाकूयुक्त पदार्थों के दुष्प्रभावों से बचाने और सेहत सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शाहपुर कंडी व आसपास के इलाकों में ताबड़तोड़ छापेमारी की। एसएमओ (आरएसडी अस्पताल) डॉ. जसविंदरपाल सिंह के निर्देशों पर नोडल अधिकारी डॉ. आकाश लूना, प्रयोगशाला अधिकारी दर्शन सिंह काहलों, संजीव कुमार, बोध राज, आशीष महाजन तथा सुरक्षा स्टाफ की संयुक्त टीम ने थड़ा ऊपरला, शाहपुर कंडी और आसपास के बाजारों में दुकानों की जांच की। इस दौरान नियमों का उल्लंघन कर तंबाकू व नशीले उत्पाद बेचने वाले 30 दुकानदारों के चालान काट कर उन पर जुर्माना लगाया गया। टीम के नोडल अधिकारी डॉ. आकाश लूना व दर्शन सिंह काहलों ने बताया कि सरकारी नियमानुसार तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए वैध लाइसेंस होना अनिवार्य है। किसी भी स्थिति में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बीड़ी, सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पाद नहीं बेचे जा सकते। इसके अलावा, खुले में बीड़ी-सिगरेट बेचने और स्कूल-कॉलेज के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध है। अधिकारियों ने दुकानदारों को अपनी दुकानों के बाहर चेतावनी बोर्ड लगाने की सख्त हिदायत दी और कहा कि भविष्य में उल्लंघन पाए जाने पर और कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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