कॉलेज को 16,200 रुपए ब्याज सहित लौटाने के आदेश:9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज और 10 हजार रुपए हर्जाना भी देना होगा

कॉलेज को 16,200 रुपए ब्याज सहित लौटाने के आदेश:9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज और 10 हजार रुपए हर्जाना भी देना होगा

जालोर के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने विनायक कॉलेज एंड डिफेंस अकादमी को परिवादी से कम लौटाई गई 16,200 रुपए की राशि 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा संस्थान को मानसिक संताप और परिवाद व्यय के लिए 10 हजार रुपए भी देने होंगे। बेटे का दूसरे संस्थान में कराया प्रवेश परिवादी भारती कुमारी पत्नी धर्मेंद्र, निवासी भैंसवाड़ा ने आयोग में परिवाद पेश कर बताया कि उन्होंने अपने पुत्र कौशिक को कक्षा 11 में प्रवेश दिलाने के लिए 18 मई 2023 को पोलजी नगर, स्टेशन रोड स्थित विनायक कॉलेज एंड डिफेंस अकादमी से संपर्क किया था। संस्थान की ओर से प्रवेश के लिए 69,500 रुपए जमा कराने को कहा गया, जिसके बाद उन्होंने पूरी राशि जमा करवा दी। बाद में पुत्र का किसी अन्य संस्थान में प्रवेश कराने का निर्णय लेने पर भारती कुमारी ने कॉलेज से जमा राशि वापस मांगी। इसके लिए उन्होंने अलग-अलग तारीखों पर संपर्क किया, लेकिन संस्थान ने पूरी राशि लौटाने के बजाय 16,200 रुपए कम वापस किए। कानूनी नोटिस के बाद भी नहीं हुआ भुगतान परिवादी ने शेष राशि की मांग को लेकर संस्थान को कानूनी नोटिस भी भेजा। इसके बावजूद भुगतान नहीं होने पर उन्होंने जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद पेश किया। 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा मामले के तथ्यों और प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार करने के बाद आयोग के पीठासीन अधिकारी घनश्याम यादव और सदस्य निरंजन शर्मा ने संस्थान को 16,200 रुपए की शेष राशि परिवाद दर्ज होने की तारीख से भुगतान तक 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिए। इसके साथ ही संस्थान को मानसिक संताप और परिवाद व्यय के रूप में 10 हजार रुपए भी अदा करने होंगे। यह आदेश शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश रद्द कराने और फीस वापसी से जुड़े विवादों में उपभोक्ता अधिकारों के महत्व को रेखांकित करता है।

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