किशोरी से रेप करने वाले युवक को 7 साल कैद:चकेरी में शादी का झांसा देकर भगा ले गया था, 8 गवाह कोर्ट में पेश

किशोरी से रेप करने वाले युवक को 7 साल कैद:चकेरी में शादी का झांसा देकर भगा ले गया था, 8 गवाह कोर्ट में पेश

शादी का झांसा देकर किशोरी से शारीरिक संबंध बनाने वाले युवक को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रविकरण सिंह ने 7 साल कैद और 21 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने से 10 हजार रुपये पीड़िता को मिलेंगे। चकेरी के सनिगवां की रहने वाली किशोरी को 14 मई 2015 को पड़ोस में रहने वाली महिला का रिश्तेदार सिविल लाइंस निवासी सीबू उर्फ अमित जायसवाल शादी का झांसा देकर भगा ले गया था। किशोरी के पिता ने चकेरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सीबू उसे दिल्ली ले गया, जहां उसके साथ मंदिर में शादी की बात कहकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। कुछ दिन बाद दोनों कानपुर आ रहे थे, तभी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। सीबू के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट भेजी गई थी। विशेष लोक अभियोजक धर्मेंद्र वर्मा ने बताया कि अभियोजन की ओर से पीड़िता व उसके पिता समेत 8 गवाह कोर्ट में पेश किए गए। सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने सीबू को दोषी मानकर सजा सुनाई।

​ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *