कटिहार के मनसाही थाना क्षेत्र में युवक की हत्या के मामले में अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय आशुतोष राय की अदालत ने नीतीश कुमार यादव और सुजीत यादव को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दोषी माना। खेत में पशु घुसने को लेकर हुआ था विवाद मामला मनसाही थाना कांड संख्या 170/23 से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, खेत में पशु घुसने को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था। इसी दौरान नीतीश कुमार यादव और सुजीत यादव ने पालतू यादव के साथ मारपीट की। इलाज के दौरान हुई थी राजीव की मौत मारपीट की घटना में पालतू यादव गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनके बेटे राजीव यादव को भी चोटें आई थीं। बाद में इलाज के दौरान राजीव यादव की मौत हो गई थी। इसी मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। दोनों दोषियों पर 25-25 हजार का जुर्माना लोक अभियोजक मोहम्मद इजाज आलम ने बताया कि अदालत ने दोनों दोषियों को उम्रकैद की सजा के साथ 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर दोनों को तीन-तीन महीने की अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी। कटिहार के मनसाही थाना क्षेत्र में युवक की हत्या के मामले में अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय आशुतोष राय की अदालत ने नीतीश कुमार यादव और सुजीत यादव को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दोषी माना। खेत में पशु घुसने को लेकर हुआ था विवाद मामला मनसाही थाना कांड संख्या 170/23 से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, खेत में पशु घुसने को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था। इसी दौरान नीतीश कुमार यादव और सुजीत यादव ने पालतू यादव के साथ मारपीट की। इलाज के दौरान हुई थी राजीव की मौत मारपीट की घटना में पालतू यादव गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनके बेटे राजीव यादव को भी चोटें आई थीं। बाद में इलाज के दौरान राजीव यादव की मौत हो गई थी। इसी मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। दोनों दोषियों पर 25-25 हजार का जुर्माना लोक अभियोजक मोहम्मद इजाज आलम ने बताया कि अदालत ने दोनों दोषियों को उम्रकैद की सजा के साथ 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर दोनों को तीन-तीन महीने की अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी।

