एनर्जी वॉचडॉग की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई:नियामक आयोग में पद खाली, झारखंड को शीर्ष कोर्ट का नोटिस

एनर्जी वॉचडॉग की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई:नियामक आयोग में पद खाली, झारखंड को शीर्ष कोर्ट का नोटिस

विद्युत नियामक आयोगों में लंबे समय से पद खाली रहने पर सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड समेत 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को नोटिस जारी किया है। इन राज्यों से जवाब मांगा गया है। एनर्जी वॉचडॉग की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए शनिवार को चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की कोर्ट ने यह नोटिस जारी किया। याचिका में कहा गया है कि नियामक आयोग में पद खाली रहने के कारण नियामक व्यवस्था प्रभावित हो रही है। इसका सीधा असर बिजली उपभोक्ताओं को मिलने वाले न्याय पर पड़ रहा है। झारखंड समेत कई राज्यों में आयोग के स्वीकृत पद भी आंशिक रूप से भरे हुए हैं, वहीं कुछ राज्यों में आयोग के निर्धारित पदों को ही पूरी तरह स्वीकृति नहीं दी गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि आयोग में लंबे समय तक पद खाली रखना संविधान के अनुच्छेद 21 और विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों का उल्लंघन है। इन राज्यों से भी मांगा जवाब
पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, केरल, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, नगालैंड और जम्मू कश्मीर को नोटिस जारी किया गया है। विद्युत नियामक आयोगों में लंबे समय से पद खाली रहने पर सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड समेत 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को नोटिस जारी किया है। इन राज्यों से जवाब मांगा गया है। एनर्जी वॉचडॉग की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए शनिवार को चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की कोर्ट ने यह नोटिस जारी किया। याचिका में कहा गया है कि नियामक आयोग में पद खाली रहने के कारण नियामक व्यवस्था प्रभावित हो रही है। इसका सीधा असर बिजली उपभोक्ताओं को मिलने वाले न्याय पर पड़ रहा है। झारखंड समेत कई राज्यों में आयोग के स्वीकृत पद भी आंशिक रूप से भरे हुए हैं, वहीं कुछ राज्यों में आयोग के निर्धारित पदों को ही पूरी तरह स्वीकृति नहीं दी गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि आयोग में लंबे समय तक पद खाली रखना संविधान के अनुच्छेद 21 और विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों का उल्लंघन है। इन राज्यों से भी मांगा जवाब
पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, केरल, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, नगालैंड और जम्मू कश्मीर को नोटिस जारी किया गया है।  

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