घर बैठे लोग अब अपने टैक्स असेसमेंट के लिए अफसर को घर बुला सकेंगे। पटना नगर निगम ने कार्यपालक पदाधिकारी और राजस्व पदाधिकारी का नंबर सार्वजनिक किया है। अगर समझ नहीं आए तो फोन पर भी सुझाव ले सकेंगे। यदि किसी संपत्ति का अभी तक कर निर्धारण या पुनर्निर्धारण नहीं हुआ है, अथवा संपत्ति कर बकाया है, तो संपत्ति के मालिक ऑनलाइन माध्यम से पटना नगर निगम की वेबसाइट के माध्यम से प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। 1 अक्टूबर के बाद प्रॉपर्टी टैक्स पर प्रति माह 1.5 % की पेनल्टी लगेगी। अब 10 स्टेप में जानिये की आप कैसे खुद अपनी प्रॉपर्टी का सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं। ऐसे करें अपने संपत्ति का सेल्फ असेसमेंट संपत्ति से संबंधित डिटेल में इन जानकारी को भरना होगा 1. Year of Assessment (कर निर्धारण का वित्तीय वर्ष) जिस वित्तीय वर्ष के लिए संपत्ति का कर निर्धारण किया जा रहा है, उसे चुनें। 2. अंचल और वार्ड अपनी संपत्ति से संबंधित अंचल एवं वार्ड का चयन करें। 3. Property Type (संपत्ति का प्रकार) दिए गए विकल्पों में से अपनी संपत्ति का प्रकार चुनेंः 4. Road on which Property is Located ड्रॉप-डाउन मेन्यू में उपलब्ध विकल्पों में से उस सड़क का नाम चुनें, जिस पर आपकी संपत्ति स्थित है। 5. Acquisition Date संपत्ति के अधिग्रहण / खरीद की तिथि दर्ज करें। 6. वर्षाजल संचयन की जानकारी दें यदि आपकी संपत्ति में वर्षाजल संचयन (Rainwater Harvesting) की व्यवस्था है, तो इसकी जानकारी दर्ज करें। 7. जल कनेक्शन से संबंधित जानकारी भरें अपनी संपत्ति के जल कनेक्शन की स्थिति के अनुसार उचित विकल्प चुनेंः 8. जल कर का प्रकार चुनें जल कर की निर्धारित राशिः कार्यपालक पदाधिकारियों और राजस्व पदाधिकारियों के फोन नंबर- अजीमाबाद अंचल बांकीपुर अंचल कंकड़बाग अंचल नूतन राजधानी अंचल पाटलिपुत्र अंचल पटना सिटी अंचल घर बैठे लोग अब अपने टैक्स असेसमेंट के लिए अफसर को घर बुला सकेंगे। पटना नगर निगम ने कार्यपालक पदाधिकारी और राजस्व पदाधिकारी का नंबर सार्वजनिक किया है। अगर समझ नहीं आए तो फोन पर भी सुझाव ले सकेंगे। यदि किसी संपत्ति का अभी तक कर निर्धारण या पुनर्निर्धारण नहीं हुआ है, अथवा संपत्ति कर बकाया है, तो संपत्ति के मालिक ऑनलाइन माध्यम से पटना नगर निगम की वेबसाइट के माध्यम से प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। 1 अक्टूबर के बाद प्रॉपर्टी टैक्स पर प्रति माह 1.5 % की पेनल्टी लगेगी। अब 10 स्टेप में जानिये की आप कैसे खुद अपनी प्रॉपर्टी का सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं। ऐसे करें अपने संपत्ति का सेल्फ असेसमेंट संपत्ति से संबंधित डिटेल में इन जानकारी को भरना होगा 1. Year of Assessment (कर निर्धारण का वित्तीय वर्ष) जिस वित्तीय वर्ष के लिए संपत्ति का कर निर्धारण किया जा रहा है, उसे चुनें। 2. अंचल और वार्ड अपनी संपत्ति से संबंधित अंचल एवं वार्ड का चयन करें। 3. Property Type (संपत्ति का प्रकार) दिए गए विकल्पों में से अपनी संपत्ति का प्रकार चुनेंः 4. Road on which Property is Located ड्रॉप-डाउन मेन्यू में उपलब्ध विकल्पों में से उस सड़क का नाम चुनें, जिस पर आपकी संपत्ति स्थित है। 5. Acquisition Date संपत्ति के अधिग्रहण / खरीद की तिथि दर्ज करें। 6. वर्षाजल संचयन की जानकारी दें यदि आपकी संपत्ति में वर्षाजल संचयन (Rainwater Harvesting) की व्यवस्था है, तो इसकी जानकारी दर्ज करें। 7. जल कनेक्शन से संबंधित जानकारी भरें अपनी संपत्ति के जल कनेक्शन की स्थिति के अनुसार उचित विकल्प चुनेंः 8. जल कर का प्रकार चुनें जल कर की निर्धारित राशिः कार्यपालक पदाधिकारियों और राजस्व पदाधिकारियों के फोन नंबर- अजीमाबाद अंचल बांकीपुर अंचल कंकड़बाग अंचल नूतन राजधानी अंचल पाटलिपुत्र अंचल पटना सिटी अंचल

