करौली की एनडीपीएस विशेष अदालत ने अवैध अफीम की खेती के एक मामले में फैसला सुनाया है। अदालत ने गज्जूपूरा निवासी जमनालाल को दोषी ठहराते हुए 7 साल की कठोर जेल और 70 हजार रुपए जुर्माने की सजा दी है। यह मामला 2020 का है। विशेष न्यायाधीश अरुण कुमार बेरीवाल ने 3 अक्टूबर 2026 को यह फैसला सुनाया। जमनालाल सपोटरा थाना क्षेत्र के गज्जूपूरा गांव का रहने वाला है। सरकारी वकील रीतेश सारस्वत ने बताया कि 28 फरवरी 2020 को सपोटरा थाना पुलिस को सूचना मिली थी। इसमें बताया गया कि गज्जूपूरा गांव में कृषि भूमि पर अवैध रूप से अफीम की खेती हो रही है। सूचना के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कार्रवाई कर अवैध अफीम की खेती पकड़ी। मामले की सुनवाई के दौरान 24 गवाहों के बयान और 26 दस्तावेज पेश किए गए। इन्हीं सबूतों के आधार पर अदालत ने जमनालाल को दोषी माना।

