हाथरस में एक किशोरी के अपहरण और रेप के दो दोषियों को न्यायालय ने 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) निर्भय नारायण राय ने दोनों पर अर्थदंड भी लगाया है, जिसका भुगतान न करने पर उन्हें अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। गुरुवार को दोपहर 1 बजे के लगभग न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह मामला सादाबाद कोतवाली क्षेत्र का है। 24 फरवरी 2021 को रात करीब 8 बजे एक व्यक्ति ने अपनी 15 वर्षीय बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता गांव की दुकान से सामान लेने गई थी, लेकिन घर नहीं लौटी। तलाश करने पर पता चला कि वह दुकान पर पहुंची ही नहीं थी। परेशान होकर परिवार ने तलाश शुरू की। इसी दौरान गांव के कुछ लोगों ने बताया कि कान्हा उर्फ सूखी (निवासी लक्ष्मीनगर ईसापुर अब्दुल नवीपुर, थाना- जमुनापार, जिला – मथुरा) और एक अन्य अज्ञात व्यक्ति पीड़िता को मोटरसाइकिल पर बैठाकर अपहरण कर ले गए हैं। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया और किशोरी को बरामद कर लिया। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि 24 फरवरी 2021 को जब वह शौच के लिए जा रही थी, तो घर से थोड़ी दूरी पर कान्हा और सचिन पुत्र श्यामवीर निवासी बाढ़ोन थाना राया जिला मथुरा मिले थे। कान्हा ने उससे शादी करने का वादा किया और उसे बहला-फुसलाकर मोटरसाइकिल से मथुरा ले गया। पीड़िता के अनुसार, वे मथुरा में सचिन के घर रुके थे, जहां कान्हा ने रात में उसके साथ रेप किया। अगले दिन सुबह कान्हा उसे मथुरा से रेवाड़ी लेकर गया। पुलिस ने पीड़िता का डॉक्टरी परीक्षण कराया और न्यायालय में उसके बयान दर्ज कराए। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने मामले में चार्जशीट दाखिल की। न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए 20-20 साल की कैद और 34,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की यह राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी त्रिलोकी शर्मा ने की।

