चित्रकूट में ओवरलोड खनिज वाहनों पर सख्ती:खदान और क्रशर संचालकों पर भी होगी कार्रवाई, नियम तोड़ने वालों को चेतावनी

चित्रकूट में ओवरलोड खनिज वाहनों पर सख्ती:खदान और क्रशर संचालकों पर भी होगी कार्रवाई, नियम तोड़ने वालों को चेतावनी

चित्रकूट में ओवरलोड और अवैध खनिज परिवहन पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की तैयारी कर ली है। जिलाधिकारी पुलकित गर्ग के निर्देश पर खनिज विभाग ने बालू पट्टाधारकों और क्रशर संचालकों के साथ बैठक कर स्पष्ट कर दिया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

खनिज अधिकारी रणवीर सिंह ने बैठक में कहा कि जिले में ओवरलोडिंग और बिना वैध परिवहन प्रपत्र के खनिज परिवहन किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान यदि कोई वाहन ओवरलोड या बिना वैध दस्तावेजों के पकड़ा जाता है तो यह भी जांच की जाएगी कि वाहन में खनिज किस खदान या क्रशर से लोड किया गया था।

वाहन निर्धारित क्षमता के अनुसार ही लोड किए जाए उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में केवल वाहन चालक या मालिक ही नहीं, बल्कि संबंधित बालू खदान और क्रशर संचालकों को भी जिम्मेदार माना जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर खदान पट्टों और क्रशर इकाइयों के विरुद्ध जब्ती समेत अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है। बैठक में संचालकों को निर्देश दिए गए कि सभी वाहन निर्धारित क्षमता के अनुसार ही लोड किए जाएं और प्रत्येक वाहन के साथ वैध परिवहन प्रपत्र अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाए। अधिकारियों ने कहा कि नियमों का पालन करने वाले कारोबारियों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, लेकिन नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। खनिज विभाग ने स्पष्ट किया कि खनिज राजस्व की चोरी और अवैध परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण प्रशासन की प्राथमिकता है। प्रशासन की इस सख्ती के बाद खनन और क्रशर कारोबार से जुड़े लोगों में हलचल बढ़ गई है। सूत्रों के अनुसार, आने वाले दिनों में जिले भर में विशेष जांच अभियान चलाकर ओवरलोड वाहनों और अवैध खनिज परिवहन की निगरानी और कार्रवाई को और तेज किया जा सकता है।

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