कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी कानूनी जीत मिली है। शीर्ष अदालत ने असम पुलिस द्वारा दर्ज आपराधिक मानहानि और जालसाजी के मामले में खेड़ा को गिरफ्तारी से पहले जमानत (अग्रिम जमानत) दे दी। यह मामला असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी, रिनिकी भुइयां सरमा द्वारा दर्ज कराई गई एक शिकायत से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने कहा कि खेड़ा और शिकायतकर्ता के पति, दोनों की तरफ से आरोप-प्रत्यारोप लगाए गए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षित है, को खतरे में नहीं डाला जा सकता।
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खेड़ा को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “इस स्तर पर, हम इस बात से अवगत हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षित किसी व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता को हल्के में खतरे में नहीं डाला जा सकता।”
जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस अतुल चांदुरकर की बेंच ने इस मामले की सुनवाई तब की, जब गुवाहाटी हाई कोर्ट ने खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
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कोर्ट ने निर्देश दिया कि अगर खेड़ा को गिरफ्तार किया जाता है, तो उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाए। यह जमानत उन उचित शर्तों और नियमों के अधीन होगी, जिन्हें जांच अधिकारी (IO) सही समझेंगे।
कोर्ट ने खेड़ा को यह भी निर्देश दिया कि वे जांच में सहयोग करें और जब भी ज़रूरत हो, पुलिस के सामने पेश हों। उनसे यह भी कहा गया है कि वे जांच या ट्रायल के दौरान सबूतों को प्रभावित करने या उनके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश न करें, और सक्षम कोर्ट की पहले से अनुमति लिए बिना देश छोड़कर न जाएं।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट को यह अधिकार है कि अगर उसे ज़रूरी लगे, तो ट्रायल के दौरान वह कोई भी अतिरिक्त शर्तें लगा सकता है।
यह मामला खेड़ा के उन आरोपों से जुड़ा है, जिनमें उन्होंने कहा था कि रिनिकी भुइयां सरमा के पास कई विदेशी पासपोर्ट हैं और विदेशों में उनके वित्तीय हित हैं।
पिछले हफ्ते, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। उस समय खेड़ा के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने यह दलील दी थी कि उनके मुवक्किल के भाग जाने का कोई खतरा नहीं है और न ही वे जांच में सहयोग करने से पीछे हट रहे हैं।
उन्होंने सवाल उठाते हुए पूछा, “हिरासत में लेकर पूछताछ करके किसी को अपमानित करना क्यों ज़रूरी है?” उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह मामला महज़ मानहानि का है।
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