Khan Sir Firing Case में नया ट्विस्ट, गिरफ्तारी के डर से Anticipatory Bail के लिए लगाई अर्जी

Khan Sir Firing Case में नया ट्विस्ट, गिरफ्तारी के डर से Anticipatory Bail के लिए लगाई अर्जी
फैसल खान, जिन्हें लोकप्रिय रूप से “खान सर” के नाम से जाना जाता है, ने शनिवार को बिहार के पटना स्थित एक अदालत में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी। उनका नाम शहर में उनके कोचिंग सेंटर में हुई तोड़फोड़ के संबंध में दर्ज एफआईआर में सामने आया है। उनके वकील ने कहा कि इस प्रतिष्ठित शिक्षक का नाम प्रतिद्वंद्वी कोचिंग संस्थान के निदेशक द्वारा रची गई साजिश के तहत मामले में शामिल किया गया है। यह घटना खान ग्लोबल स्टडीज इंस्टीट्यूट में कथित तौर पर तोड़फोड़ और पत्थरबाजी करने वाले 15-20 लोगों के एक समूह के कुछ दिनों बाद घटी है। यह घटना मंगलवार रात को हुई थी। बाद में, गुरुवार, 4 जून को, पुलिस ने खान के कोचिंग सेंटर में कार्यरत दो गार्डों को तोड़फोड़ के दौरान गोली चलाने के आरोप में हिरासत में लिया। यह हिरासत एक वायरल वीडियो के बाद हुई, जिसमें गार्डों को गोली चलाते हुए दिखाया गया था। 

इसे भी पढ़ें: Khan Sir को आखिरकार करना पड़ा Surrender, Firing Case में गिरफ्तार करने पहुँची पुलिस को रात को झेलना पड़ा था छात्रों का भारी विरोध

सूत्रों के अनुसार, पूछताछ के दौरान दोनों गार्डों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने खान के निर्देश पर गोली चलाई थी। उन्होंने दावा किया कि कोचिंग सेंटर के बाहर हुई हाथापाई की घटना के बाद गोलीबारी का आदेश दिया गया था, जब स्थिति बिगड़ गई और भीड़ जमा हो गई। अपने मुवक्किल के लिए अग्रिम जमानत याचिका दायर करने अदालत पहुंचे खान के वकील अरविंद कुमार माव्वर ने कहा कि गार्डों ने सुरक्षा के लिए हवा में गोली चलाई थी और कोई घायल नहीं हुआ। उन्होंने दावा किया कि खान को झूठा फंसाने के लिए एफआईआर में उनका नाम गलत तरीके से डाला गया है। माव्वर ने कहा कि यह उन्हें (खान को) फंसाने और बदनाम करने की कोशिश है। हम अग्रिम जमानत याचिका दायर करेंगे।

इसे भी पढ़ें: Khan Sir Coaching Incident: पुलिस बोली- यह मारपीट का मामला, CCTV में फायरिंग का कोई सबूत नहीं!

वकील ने कहा कि गार्डों ने आत्मरक्षा में गोलियां चलाईं। तोड़फोड़ की घटना के तुरंत बाद, खान ने आरोप लगाया था कि प्रतिद्वंद्वी कोचिंग संस्थान के लोग गोलीबारी के पीछे थे, हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि गोलीबारी हुई थी या नहीं, इसकी पुष्टि केवल पुलिस जांच से ही हो सकती है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *