दिल्ली पुलिस ने कहा है कि जंतर-मंतर पर किसी भी तरह की मीटिंग, प्रदर्शन, धरना या विरोध-प्रदर्शन आयोजित करने के लिए सक्षम अधिकारी से पहले से मंज़ूरी लेना ज़रूरी है। यह नियम सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के तहत लागू किया गया है जो ‘मज़दूर किसान शक्ति संगठन बनाम भारत संघ व अन्य’ मामले (रिट याचिका – सिविल) में आया था, और साथ ही उस आदेश के पालन में दिल्ली पुलिस द्वारा जारी स्टैंडिंग ऑर्डर के तहत भी है।
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दिल्ली पुलिस के अनुसार, ऐसी मंज़ूरी के लिए आवेदन, प्रस्तावित कार्यक्रम से कम से कम 10 दिन पहले डिप्टी कमिश्नर ऑफ़ पुलिस (नई दिल्ली ज़िला) के पास जमा करना होगा। पुलिस ने यह भी साफ़ किया कि सेंट्रल विस्टा इलाके में विरोध-प्रदर्शन और धरने पर रोक है। इस इलाके में इंडिया गेट, सी-हेक्सागन, मान सिंह रोड, जनपथ, राजपथ और आस-पास के लॉन शामिल हैं। दिल्ली पुलिस के 2022 के स्टैंडिंग ऑर्डर में लोगों की संख्या के आधार पर प्रदर्शन के लिए जगहें तय की गई हैं: जंतर-मंतर पर 1,000 तक लोग, रामलीला मैदान में 1,000 से 50,000 के बीच और बुराड़ी में 50,000 से ज़्यादा लोग इकट्ठा हो सकते हैं।
दिल्ली पुलिस ने कहा कि सभी संबंधित लोगों को इन निर्देशों का पालन करना होगा। इनका उल्लंघन करने पर कानून के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। उसी दिन, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अपने खिलाफ़ मामले दर्ज होने के बावजूद विपक्षी पार्टियां अपना संघर्ष जारी रखेंगी। नेताओं को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के खिलाफ़ विरोध करने के लिए जंतर-मंतर जाने से रोका गया था।
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कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर करते हुए खड़गे ने X पर लिखा कि आप चाहे कितने भी केस दर्ज कर लें, चाहे हमें कितना भी डराने की कोशिश करें, हम डरने वालों में से नहीं हैं; हम हंसते हुए आगे बढ़ते रहेंगे और अपना संघर्ष जारी रखेंगे। यह बयान तब आया जब मंगलवार को चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान बिना इजाज़त आकाशवाणी भवन परिसर में कथित तौर पर घुसने के आरोप में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और INDIA गठबंधन के अन्य सांसदों के खिलाफ FIR दर्ज की गई।

