EPFO-पोर्टल पर गलत एग्जिट डेट से अटक सकता है PF-क्लेम:जानिए जॉब छोड़ने की तारीख सुधारने का आसान ऑनलाइन तरीका

EPFO-पोर्टल पर गलत एग्जिट डेट से अटक सकता है PF-क्लेम:जानिए जॉब छोड़ने की तारीख सुधारने का आसान ऑनलाइन तरीका

जब आप नौकरी छोड़ते हैं, तो आपकी पुरानी कंपनी को EPFO पोर्टल पर आपकी एग्जिट डेट यानी जॉब छोड़ने की तारीख दर्ज करनी होती है। अगर यह तारीख दर्ज नहीं है या गलत दर्ज हो गई है, तो नए एम्प्लॉयर के पास पीएफ ट्रांसफर अटक सकता है। इसके अलावा नई कंपनी में बैकग्राउंड वेरिफिकेशन यानी BGV के दौरान भी आपकी नौकरी की तारीखों को लेकर सवाल उठ सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इस गलती को सुधारने के लिए कर्मचारियों को हमेशा अपनी पुरानी कंपनी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। एम्पलाइज प्रॉविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन अपने UAN-लिंक्ड मेंबर पोर्टल पर एग्जिट डेट खुद अपडेट करने की ऑनलाइन सुविधा देता है। अपडेट करने से पहले जानें जरूरी शर्तें अगर ऑनलाइन बदलाव न हो तो क्या करें? गलत एग्जिट डेट से क्या नुकसान हो सकता है? EPFO रिकॉर्ड्स में दर्ज एग्जिट डेट आपके एम्प्लॉयमेंट और सर्विस रिकॉर्ड का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। पीएफ ट्रांसफर और विड्रॉल: नई नौकरी में जाने पर पुराना पीएफ बैलेंस नए खाते में ट्रांसफर करने के लिए सही एग्जिट डेट होना अनिवार्य है। इससे बाद में पीएफ का पैसा निकालना भी आसान हो जाता है। ओवरलैपिंग और BGV की समस्या: अगर आपकी एग्जिट डेट गलत है या पोर्टल पर दर्ज नहीं है, तो आपकी पुरानी और नई नौकरी की तारीखों में ओवरलैपिंग यानी एक ही समय में दो जगह काम करना दिख सकता है। इससे नई कंपनी में बैकग्राउंड वेरिफिकेशन (BGV) के दौरान गंभीर सवाल खड़े हो सकते हैं और आपकी जॉइनिंग में देरी या रुकावट आ सकती है। EPFO मेंबर्स सुरक्षा का ध्यान रखें EPFO अपने मेंबर्स को सतर्क करता है कि वे इस काम के लिए केवल आधिकारिक EPFO मेंबर पोर्टल का ही इस्तेमाल करें। रिटायरमेंट फंड संस्था का प्रतिनिधि बनकर कॉल करने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ अपना UAN पासवर्ड, आधार, पैन या बैंक खाते की जानकारी भूलकर भी साझा न करें।

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