Delhi Section 163: दिल्ली में धारा 163 लागू, 5 से ज्यादा लोगों के जुटने पर रोक; संसद इलाके में बढ़ी सख्ती

Delhi Section 163: दिल्ली में धारा 163 लागू, 5 से ज्यादा लोगों के जुटने पर रोक; संसद इलाके में बढ़ी सख्ती

BNSS Section 163: नई दिल्ली जिले में अब सार्वजनिक जमावड़े को लेकर पुलिस की पाबंदियां सख्त हो गई हैं। दिल्ली पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू होने की जानकारी दी है। इसका सीधा असर सभा, जुलूस और प्रदर्शन जैसी गतिविधियों पर पड़ेगा। खास तौर पर संसद और आसपास के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बिना लिखित अनुमति जुटने पर कार्रवाई का प्रावधान रखा गया है।

पुलिस की ओर से जारी सूचना में नागरिकों, आगंतुकों और अन्य संबंधित लोगों से किसी भी अनधिकृत जमावड़े या प्रतिबंधित गतिविधि से दूर रहने को कहा गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 और अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई हो सकती है।

संसद सत्र के बीच क्यों बढ़ी सतर्कता?

धारा 163 लागू किए जाने की पृष्ठभूमि में संसद के मानसून सत्र और राजधानी में प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा तैयारियां भी अहम हैं। जुलाई 2026 में दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया था कि संसद की ओर प्रस्तावित एक मार्च के लिए न तो अनुमति मांगी गई थी और न ही पुलिस ने मंजूरी दी थी। इसी दौरान नई दिल्ली जिले में सुरक्षा बढ़ाने, बैरिकेडिंग और निगरानी मजबूत करने की जानकारी सामने आई थी।

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