दिल्ली के रानी बाग में महिला के साथ हुई गैंगरेप की घटना में इस्तेमाल बस को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। यह बस बिहार के गोपालगंज जिले में एक निजी कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है और नियमों के उल्लंघन पर उस पर 4 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था, जिसमें से 3 लाख रुपये बकाया हैं। बकाया राशि और नियम उल्लंघन के चलते परिवहन विभाग ने बस को ‘डिजिटल रूप से इंपाउंड’ कर रखा था, इसके बावजूद यह बस अवैध रूप से बिहार से दिल्ली के बीच चलती रही। मामले के सामने आने के बाद गोपालगंज के डीएम ने परिवहन विभाग से रिपोर्ट तलब की है और पूरे प्रकरण की जांच के आदेश दिए हैं।
दिल्ली गैंगरेप वाली बस: कागजों पर ‘जब्त’ फिर कैसे बिहार तक ढो रही थी सवारियां?, डीएम ने दिए जांच के आदेश


