Daiichi मामले में Fortis Healthcare को Supreme Court से झटका, फॉरेंसिक ऑडिट का आदेश बरकरार

Daiichi मामले में Fortis Healthcare को Supreme Court से झटका, फॉरेंसिक ऑडिट का आदेश बरकरार

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कंपनी और उसके पूर्व प्रवर्तकों के लेन-देन की जांच (फॉरेंसिक ऑडिट) संबंधी आदेश को चुनौती दी गई थी। यह जांच कथित तौर पर जापानी दवा कंपनी दाइची सैंक्यो के हक में निर्गत 3,500 करोड़ रुपये के हर्जाने से जुड़ी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 31 अगस्त को फोर्टिस और उसके पूर्व प्रवर्तकों – मलविंदर मोहन सिंह तथा शिविंदर मोहन सिंह – के लेन-देन की जांच कराने का आदेश दिया था।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ फोर्टिस हेल्थकेयर द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी और इसने उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा, ‘‘हमें दिल्ली उच्च न्यायालय के संबंधित फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नजर नहीं आता।’’
शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि फोर्टिस के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय की वे टिप्पणियां, जिनमें फॉरेंसिक ऑडिट को उचित ठहराया गया है, केवल अस्थायी और प्रथमदृष्टया हैं। अदालत ने फोर्टिस की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और दाइची सैंक्यो की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया।

वरिष्ठ अधिवक्ता सिंघवी ने अदालत के समक्ष दलील दी कि उनके मुवक्किल को न तो कभी इस मामले में पक्षकार बनाया गया और न ही मध्यस्थ बनाया गया, लेकिन फिर भी उसके साथ ऋणी के रूप में व्यवहार किया जा रहा है। इस याचिका में दिल्ली उच्च न्यायालय के 31 अगस्त को दिए गए उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जो ‘दाइची सैंक्यो कंपनी लिमिटेड बनाम मलविंदर मोहन सिंह एवं अन्य’ मामले में पारित किया गया था। उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में दाइची की उस अर्जी को मंजूर किया था, जिसमें फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड (एफएचएल), सिंह बंधुओं और अन्य के बीच हुए लेनदेन की जांच के लिए ‘फॉरेंसिक ऑडिटर’ नियुक्त करने की अपील की गई थी।

अदालत ने फॉरेंसिक ऑडिट के लिए एस. रामानंद अय्यर एंड कंपनी को नियुक्त किया था और छह महीने के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश दिया था।

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