CM Pinarayi Vijayan पर CMRL मामले में दर्ज होगी FIR, सतीशन सरकार मानेगी हाईकोर्ट का आदेश

CM Pinarayi Vijayan पर CMRL मामले में दर्ज होगी FIR, सतीशन सरकार मानेगी हाईकोर्ट का आदेश

तिरुवनंतपुरम, नौ अक्टूबर केरलम के मुख्यमंत्री वी. डी. सतीशन ने शुक्रवार को कहा कि उनकी सरकार कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (सीएमआरएल) रिश्वत मामले में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और उनके परिवार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के केरल उच्च न्यायालय के निर्देश का पालन करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि अदालत के फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं की जाएगी। सतीशन ने मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जब सरकार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से विजयन, उनकी बेटी वीणा टी. और उनके पति पी. ए. मोहम्मद रियास के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने की जानकारी मिली थी, तब ‘‘हमने न तो जल्दबाजी में कोई कार्रवाई की और न ही व्यक्तिगत द्वेष के कारण ऐसा किया।’’
उन्होंने कहा कि सरकार ने इस मामले में कानूनी राय लेने का फैसला किया, क्योंकि इसमें एक पूर्व मुख्यमंत्री और उनके परिवार के सदस्य शामिल थे।

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘हमें मिली कानूनी राय के अनुसार, उच्चतम न्यायालय का एक फैसला है, जिसमें कहा गया है कि भ्रष्टाचार के मामलों में तथ्यों का पता लगाने के लिए प्रारंभिक जांच की जा सकती है। इसलिए, हमने कानूनी राय के आधार पर प्रारंभिक जांच का आदेश दिया।’’
उन्होंने कहा, ‘‘अब अदालत ने प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। हम अदालत के निर्देश का पालन करेंगे और प्राथमिकी दर्ज करने के लिए कदम उठाएंगे।

कानून अपना काम करेगा।’’
इस सवाल पर कि क्या प्राथमिकी के संबंध में होने वाली जांच में उन यूडीएफ नेताओं को भी शामिल किया जाएगा, जिन्हें कथित तौर पर सीएमआरएल से चंदा मिला था, सतीशन ने कहा कि उच्च न्यायालय का फैसला स्पष्ट है कि केवल कुछ डायरी प्रविष्टियों के आधार पर जांच का आदेश नहीं दिया जा सकता। सतीशन के नेतृत्व वाली संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) सरकार ने ईडी की रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों की प्रारंभिक जांच के लिए एक विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित की थी। शुक्रवार को उच्च न्यायालय ने प्राथमिकी दर्ज किए बिना एसआईटी गठित करने के सरकार के फैसले को अवैध करार दिया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *