Supreme Court ने नाबालिग होने पर रद्द की 20 साल पुरानी Conviction
नयी दिल्ली, दो सितंबर उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को एक व्यक्ति की 20 साल पुरानी दोषसिद्धि यह कहते हुए रद्द कर दी कि ‘‘एक बच्चे को अपराधी नहीं माना जाना चाहिए।’’ कथित अपराध के समय व्यक्ति नाबालिग था। शीर्ष अदालत ने कहा कि प्रक्रिया के समाप्त होने और ‘‘तकनीकी बाध्यताओं’’ का इस्तेमाल किसी किशोर को…

