गिरफ्तारी की वजह नहीं बताई तो एक्शन गैरकानूनी कहलाएगा:दोबारा पकड़ने से पहले मजिस्ट्रेट की मंजूरी जरूरी; सुप्रीम कोर्ट ने तय किए नियम
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय उसे गिरफ्तारी की वजह लिखित में बताना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर गिरफ्तारी गैरकानूनी मानी जाएगी। कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसी गिरफ्तारी के बाद व्यक्ति को रिहा कर दिया जाता है और जांच एजेंसी उसे दोबारा गिरफ्तार करना चाहती है,…

