राजस्थान में दो IAS पर गिरी गाज, सैलरी से होगी वसूली, एक पर FIR के आदेश
जयपुर। श्रम न्यायालय (लेबर कोर्ट) ने राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (RSRTC) कंडक्टर को लंबे समय से ओवरटाइम का भुगतान नहीं मिलने को बेगार माना है। न्यायालय ने कहा कि बकाया राशि का भुगतान होने तक अतिरिक्त मुख्य सचिव संदीप वर्मा के वेतन से बकाया राशि की वसूली की जाए। वहीं आरएसआरटीसी के तत्कालीन प्रबंध…

