आपसी सहमति से तलाक में 6 महीने इंतजार जरूरी नहीं:इंदौर हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट का आदेश पलटा, कहा- सुलह की उम्मीद न हो तो विवाह न खींचें
पति-पत्नी आपसी सहमति से तलाक लेना चाहते हैं तो हर मामले में छह महीने की प्रतीक्षा अवधि पूरी करना अनिवार्य नहीं है। यदि दोनों लंबे समय से अलग रह रहे हैं, साथ रहने की कोई संभावना नहीं है और सुलह की कोशिशें भी विफल हो चुकी हैं, तो परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय प्रतीक्षा अवधि…

