उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में एक महिला की अनुमति के बिना सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीर लगाकर आपत्तिजनक पोस्ट करने और उसका अपमान करने के आरोप में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक जिले के चौरी थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 26 वर्षीय युवती की तहरीर पर इंस्टाग्राम चलाने वाले एक संचालक के खिलाफ साइबर थाने में मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
पुलिस के अनुसार, आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 79 (महिला की गरिमा का अपमान) और धारा 352 (जानबूझकर अपमान करना और शांति भंग के लिए उकसाना) तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। साइबर थाना प्रभारी निरीक्षक विजय कुमार गुप्ता ने बताया कि एक इंस्टाग्राम आईडी से युवती की फोटो लगाकर लगातार भ्रामक और गाली-गलौज भरे आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि जिस आईडी से फोटो लगाकर इस तरह का दुरुपयोग किया जा रहा है, उसकी जांच कर संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

