मेरठ के कुख्यात अमित मिरिंडा की जमानत खारिज:30 से अधिक गंभीर मुकदमे दर्ज, फिलहाल बेंगलुरू जेल में है बंद

मेरठ के कुख्यात अमित मिरिंडा की जमानत खारिज:30 से अधिक गंभीर मुकदमे दर्ज, फिलहाल बेंगलुरू जेल में है बंद

मेरठ में रंगदारी और हनी ट्रैप के चर्चित मामले में कुख्यात अपराधी अमित मिरिंडा को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मेरठ की एडीजे-12 कोर्ट ने उसकी ज़मानत याचिका खारिज कर दी। अदालत के फैसले के बाद वादी पक्ष ने राहत जताई है। वादी मयंक त्यागी के अधिवक्ता महेंद्र पाल ने बताया कि सुनवाई के दौरान आरोपी की आपराधिक हिस्ट्री और मामले की गंभीरता को कोर्ट के सामने रखा गया। इसके आधार पर ज़मानत का विरोध किया गया, जिसके बाद अदालत ने अमित मिरिंडा की बेल अर्जी निरस्त कर दी।
थाना मेडिकल क्षेत्र में दर्ज मुकदमे में अमित मिरिंडा पर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर रंगदारी मांगने के गंभीर आरोप हैं। इसके साथ ही हनी ट्रैप से जुड़े आरोप भी मुकदमे में शामिल बताए गए हैं। मामले में आरोपी नितिन कौशिक उर्फ मोनू हायडील लंबे समय से फरार चल रहा है। आरोप है कि थाना मेडिकल पुलिस अब तक उसे गिरफ्तार करने में नाकाम रही है। फिलहाल अमित मिरिंडा बेंगलुरु की जेल में बंद है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, पंजाब और कर्नाटक समेत कई राज्यों में हत्या, रंगदारी, अपहरण, हथियार तस्करी, वाहन चोरी और गैंगस्टर एक्ट सहित 30 से अधिक गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। कोर्ट के फैसले को पुलिस अधिकारियों ने भी अहम कार्रवाई माना है। वहीं वादी पक्ष का कहना है कि यदि आरोपी को ज़मानत मिल जाती तो गवाहों और पीड़ित पक्ष की सुरक्षा पर खतरा बढ़ सकता था।

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