केशव ग्रीन सिटी के बिल्डर को हाईकोर्ट से राहत:सीतापुर में अगली सुनवाई स्थगित, अवैध कॉलोनी बसाने का आरोप

केशव ग्रीन सिटी के बिल्डर को हाईकोर्ट से राहत:सीतापुर में अगली सुनवाई स्थगित, अवैध कॉलोनी बसाने का आरोप

सीतापुर में केशव ग्रीन सिटी के बिल्डर मुकेश अग्रवाल को हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ से राहत मिली है। अदालत ने बिल्डर की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए अगली सुनवाई तक पुलिस कार्रवाई पर भी रोक लगा दी है। नदी की जमीन पर अवैध कॉलोनी बसाने और दस्तावेजों में हेरफेर के आरोप में बिल्डर समेत सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। जलभराव के बाद NH-30 पर हुआ था प्रदर्शन मामला सितंबर में हुई भारी बारिश के बाद केशव ग्रीन सिटी में जलभराव से जुड़ा है। बारिश के दौरान कॉलोनी में पानी भरने से स्थानीय लोगों को परेशानी हुई थी। इसके विरोध में लोगों ने NH-30 पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया था। इस दौरान आरोप लगाया गया था कि नदी की जमीन पर अवैध रूप से कॉलोनी बसाई गई और कागजात में हेरफेर कर प्लॉटिंग की गई। डीएम की जांच के बाद दर्ज हुई थी FIR मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम राजा गणपति आर ने जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित की थी। कमेटी की रिपोर्ट के बाद प्रशासन की ओर से 16 अक्टूबर को रामकोट थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। इसमें बिल्डर मुकेश अग्रवाल समेत सात लोगों को नामजद किया गया, जबकि एक अज्ञात व्यक्ति को भी आरोपी बनाया गया। बिल्डर ने हाईकोर्ट में मांगी थी राहत एफआईआर दर्ज होने के बाद बिल्डर की ओर से हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में राहत की मांग की गई। मामले में 27 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान अदालत ने बिल्डर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। साथ ही अगली सुनवाई तक पुलिस कार्रवाई पर भी रोक लगाने का आदेश दिया। चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश हाईकोर्ट ने प्रशासन की ओर से मुकदमा दर्ज कराने वाले विनियमित क्षेत्र के अवर अभियंता (जेई) और विपक्षी पक्ष को चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब मामले में आगे की कार्रवाई अदालत में दाखिल होने वाले जवाब और अगली सुनवाई के आदेश पर निर्भर करेगी।

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