चार नगर निगमों समेत समेत 15 नगरीय निकायों में दिसंबर में होने वाले चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग अपडेट कर रहा है। प्रदेश के कई निकायों में प्रारंभिक मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद नामों में ढेरों गलतियां सामने आ रही हैं। कहीं पर मतदाताओं के नाम ही गलत हो गए हैं तो कहीं-कहीं पर सूची में उनके जेंडर ही बदल गए हैं। इन गलतियों को सुधरवाने के लिए लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। आयोग के अनुसार दावा-आपत्ति की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर थी। कई लोग अब तक आपत्तियां ही नहीं लगा पाएं हैं। इसकी शिकायतें लगातार राज्य निर्वाचन आयोग तक पहुंच रही थी। इन शिकायतों के बाद आयोग ने दावा-आपत्ति की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 3 नवंबर कर दिया है। साथ ही निराकरण की तारीख 3 से बढ़ाकर 6 नवंबर कर दी गई है। प्रदेश में बिरगांव, भिलाई, भिलाई-चरौदा और रिसाली नगर निगम, पांच नगर पालिका और 6 नगर पंचायतों में आगामी दिसंबर में चुनाव होने हैं। इसके लिए मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम चल रहा है। रायपुर के बिरगांव निगम क्षेत्र के मतदाताओं के नाम और जेंडरों को लेकर बड़ी शिकायतें आयोग तक पहुंची हैं। सूची में कांग्रेस महापौर नंदलाल देवांगन का जेंडर महिला दर्ज है, जबकि पूर्व महापौर अंबिका यदु को पुरुष बताया गया है। बिरगांव मेयर इन काउंसिल के सदस्य इकराम अहमद को भी महिला दर्ज किया गया है। भाजपा नेता भागीरथी, अध्यक्ष मां बंजारी भाजपा मंडल बीरगांव का नाम भी महिला के रूप में दर्ज है। आवेदन कहां जमा कर सकते हैं?
1. वार्ड में नियुक्त बीएलओ के पास: प्रारंभिक मतदाता सूची में नाम जोड़ने या विवरण में सुधार के आवेदन जमा किए जा सकते हैं।
2. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (आरओ) के कार्यालय में: नाम जोड़ने, आपत्ति और अन्य दावों के लिए आवेदन दिए जा सकते हैं।
3. सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एआरओ) के पास: जहां उन्हें आवेदन लेने के लिए अधिकृत किया गया हो। नंदलाल देवांगन, महापौर बिरगांव नगर निगम इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र व्यक्ति मतदान से ना छूटे। साथ ही मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की त्रुटि न रहे। इसलिए समय में वृद्धि की गई है। निर्वाचक नामावली जिला निर्वाचन अधिकारी के तय किए गए स्थानों पर निःशुल्क उपलब्ध है। -अजय सिंह, आयुक्त छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग

