रतिया में पटाखों के लाइसेंस आवेदन 30 अक्टूबर से:एसडीएम कार्यालय में होंगे जमा, बिना अनुमति बेचने पर होगी कार्रवाई

रतिया में पटाखों के लाइसेंस आवेदन 30 अक्टूबर से:एसडीएम कार्यालय में होंगे जमा, बिना अनुमति बेचने पर होगी कार्रवाई

फतेहाबाद जिले में रतिया उपमंडल में ग्रीन पटाखों की बिक्री के अस्थाई लाइसेंस के लिए आवेदन कल यानी 30 अक्टूबर से शुरू होंगे। विक्रेता 4 नवंबर 2026 तक जरूरी दस्तावेजों के साथ एसडीएम कार्यालय रतिया में आवेदन जमा कर सकेंगे। इसके बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। एसडीएम सुरेंद्र सिंह ने बताया कि आवेदन सरकारी कार्यदिवस में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक जमा किए जा सकते हैं। उन्होंने विक्रेताओं से तय समय में आवेदन प्रक्रिया पूरी करने को कहा। नियमों के तहत ही होगी पटाखों की बिक्री सुरेंद्र सिंह ने कहा कि दीपावली के दौरान पटाखे तय नियमों और प्रशासन के निर्देशों के अनुसार ही बेचे जा सकेंगे। वैध लाइसेंस के बिना पटाखे बेचने पर रोक रहेगी। विक्रेताओं को सुरक्षा मानकों और संबंधित नियमों का पालन करना होगा। उन्होंने लोगों से पर्यावरण बचाने और वायु प्रदूषण कम करने के लिए ग्रीन पटाखों को प्राथमिकता देने की अपील की। उन्होंने कहा कि दीपावली सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से मनाई जानी चाहिए।

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