इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रतापगढ़ के एसडीएम सदर को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने एसडीएम को विवादित जमीन संबंधी आदेश से जुड़ा पूरा मूल रिकॉर्ड भी साथ लाने को कहा है। बीएनएसएस की धारा 528 के तहत दाखिल हुई याचिका न्यायमूर्ति राजीव सिंह की पीठ ने आनंद मिश्रा उर्फ प्रचंड और तीन अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में यह आदेश दिया। याचिका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 528 के तहत दाखिल की गई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आवेदकों की ओर से दाखिल प्रत्युत्तर शपथपत्र को रिकॉर्ड पर लिया। आवेदकों की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता एच.जी.एस. परिहार और मीनाक्षी सिंह परिहार ने पैरवी की। वहीं, राज्य सरकार और विपक्षी पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुराग कुमार सिंह तथा अपर शासकीय अधिवक्ता मौजूद रहे।
2 नवंबर को होगी अगली सुनवाई हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया कि अगली सुनवाई पर प्रतापगढ़ के एसडीएम सदर विवादित आदेश से संबंधित पूरा मूल रिकॉर्ड लेकर स्वयं अदालत में उपस्थित हों। मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर 2026 को निर्धारित की गई है।

