शाही मस्जिद में पथराव के आरोपी की जमानत खारिज:उज्जैन में पथराव का आरोपी है शाकिर उर्फ बंटी, 15 दिन से जेल में है

शाही मस्जिद में पथराव के आरोपी की जमानत खारिज:उज्जैन में पथराव का आरोपी है शाकिर उर्फ बंटी, 15 दिन से जेल में है

उज्जैन में 28 सितंबर को शाही मस्जिद का प्रभावित हिस्सा हटाने के दौरान हुई पत्थरबाजी के मामले में गिरफ्तार आरोपी शाकिर उर्फ बंटी को कोर्ट से राहत नहीं मिली। गुरुवार को नवम अपर सत्र न्यायाधीश विकास चौहान की अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी घटना के बाद से जेल में बंद है। अभियोजन के अनुसार, सिंहस्थ-2028 की तैयारियों के तहत उज्जैन में सड़क चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है। इसी क्रम में छत्री चौक स्थित शाही मस्जिद का सड़क की जद में आ रहा हिस्सा 27 सितंबर की रात से हटाया जा रहा था। अगले दिन सुबह करीब 10:30 से 11 बजे के बीच मावा बाजार रोड पर बड़ी संख्या में लोग जमा हुए और मस्जिद का हिस्सा हटाने का विरोध करने लगे। भीड़ ने बैरिकेडिंग पर धक्का-मुक्की करते हुए मस्जिद की ओर जाने का प्रयास किया। अभियोजन के मुताबिक, पुलिस ने लोगों से भीड़ नहीं जुटाने और घर लौटने को कहा, लेकिन विरोध जारी रहा। इसी दौरान भीड़ में शामिल 4-5 लोगों ने पुलिस बल पर पथराव किया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए। मामले में शाकिर उर्फ बंटी सहित अन्य आरोपियों की पहचान की गई थी। घटना के बाद 20 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार कर मेडिकल जांच के बाद न्यायालय में पेश किया गया था। अदालत ने उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया था। उप-निदेशक अभियोजन राजेंद्र कुमार खांडेगर ने बताया कि शाकिर की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक रविंद्र सिंह कुशवाह और वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी कुलदीप सिंह भदौरिया ने शासन की ओर से पक्ष रखा। अभियोजन ने आरोपी की जमानत का कड़ा विरोध किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने याचिका खारिज कर दी। इन धाराओं में दर्ज है मामला आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 132, 223(बी), 195(1), 191(2), 197(1) और 121(1) के तहत मामला दर्ज होने का उल्लेख अभियोजन की जानकारी में किया गया है।

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