राजसमंद में पंचायतीराज चुनाव लड़ने वाले ग्राम पंचायत प्रशासकों को नामांकन दाखिल करने से पहले अपने प्रशासक पद से इस्तीफा देना होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत ग्राम पंचायत प्रशासक का पद लाभ का पद माना गया है। ऐसे में चुनाव लड़ने के लिए पहले पद से त्यागपत्र देना और सक्षम अधिकारी से उसे स्वीकार करवाना अनिवार्य होगा। निर्वाचन अधिकारी को इस्तीफा दे सकेंगे जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा को ग्राम पंचायत प्रशासकों के इस्तीफे स्वीकार करने के लिए अधिकृत किया गया है। चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रशासक कार्य दिवसों में शाम 4 से 5 बजे तक जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपना त्यागपत्र प्रस्तुत कर सकेंगे। पंचायतीराज विभाग के आदेश के अनुसार प्रशासक द्वारा स्वेच्छा से इस्तीफा देने पर जिला कलक्टर त्यागपत्र स्वीकार कर पदमुक्त करने के आदेश जारी करेंगे और इसकी सूचना पंचायतीराज विभाग को भेजी जाएगी। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि ग्राम पंचायत प्रशासक का नाम संबंधित नगरीय निकाय की निर्वाचक नामावली में दर्ज है और वह चुनाव लड़ना चाहता है, तो नामांकन दाखिल करने से पहले पद से इस्तीफा देना जरूरी है। कलक्टर हसीजा ने इच्छुक प्रशासकों से निर्धारित प्रक्रिया के तहत समय पर इस्तीफा प्रस्तुत करने की अपील की है।

