चतरा में फरार आरोपियों के घर कोर्ट का इश्तेहार चिपकाया:पुलिस ने ढोल-नगाड़ों के साथ दी कुर्की की चेतावनी, सरेंडर नहीं करने पर होगी कार्रवाई

चतरा में फरार आरोपियों के घर कोर्ट का इश्तेहार चिपकाया:पुलिस ने ढोल-नगाड़ों के साथ दी कुर्की की चेतावनी, सरेंडर नहीं करने पर होगी कार्रवाई

चतरा जिले में अवैध अफीम और पोस्ता की खेती के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में सदर थाना पुलिस ने लुटु तिलैया गांव में अफीम की खेती के आरोप में फरार चल रहे चार आरोपियों के घरों पर कोर्ट का इश्तेहार चिपकाया है। पुलिस ने ढोल-नगाड़ों के साथ यह चेतावनी दी है कि अगर ये आरोपी जल्द ही कोर्ट में सरेंडर नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ कुर्की-जब्ती की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, राजपुर थाना क्षेत्र के टटरा गांव निवासी कमल किशोर की शिकायत पर सदर थाने में 25 नवंबर 2024 को एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। इस मामले में सदर थाना क्षेत्र के लुटु गांव निवासी दीपक उरांव (पिता- बोया उरांव), रमेश उरांव (पिता- कल्लु उरांव), लालु कुमार भारती (पिता- बालो भुईयां) और फनटुश उरांव (पिता- स्व. लालदेव उरांव) को आरोपी बनाया गया था। इन सभी पर अवैध रूप से अफीम और पोस्ता की खेती के लिए जमीन की जोत-कोड़ करने का गंभीर आरोप है। मामले के अनुसंधान के दौरान पुलिस ने इन अभियुक्तों के खिलाफ वारंट भी तामील कराया था और उन्हें न्यायालय में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था। लेकिन जब आरोपियों ने सरेंडर नहीं किया, तो चतरा न्यायालय द्वारा उनके खिलाफ इश्तेहार निर्गत कर दिया गया। चतरा जिले में अवैध अफीम और पोस्ता की खेती के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में सदर थाना पुलिस ने लुटु तिलैया गांव में अफीम की खेती के आरोप में फरार चल रहे चार आरोपियों के घरों पर कोर्ट का इश्तेहार चिपकाया है। पुलिस ने ढोल-नगाड़ों के साथ यह चेतावनी दी है कि अगर ये आरोपी जल्द ही कोर्ट में सरेंडर नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ कुर्की-जब्ती की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, राजपुर थाना क्षेत्र के टटरा गांव निवासी कमल किशोर की शिकायत पर सदर थाने में 25 नवंबर 2024 को एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। इस मामले में सदर थाना क्षेत्र के लुटु गांव निवासी दीपक उरांव (पिता- बोया उरांव), रमेश उरांव (पिता- कल्लु उरांव), लालु कुमार भारती (पिता- बालो भुईयां) और फनटुश उरांव (पिता- स्व. लालदेव उरांव) को आरोपी बनाया गया था। इन सभी पर अवैध रूप से अफीम और पोस्ता की खेती के लिए जमीन की जोत-कोड़ करने का गंभीर आरोप है। मामले के अनुसंधान के दौरान पुलिस ने इन अभियुक्तों के खिलाफ वारंट भी तामील कराया था और उन्हें न्यायालय में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था। लेकिन जब आरोपियों ने सरेंडर नहीं किया, तो चतरा न्यायालय द्वारा उनके खिलाफ इश्तेहार निर्गत कर दिया गया।  

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