सुलतानपुर MP-MLA Court में Rahul Gandhi मानहानि मामले की सुनवाई अब 6 अक्टूबर को होगी

सुलतानपुर MP-MLA Court में Rahul Gandhi मानहानि मामले की सुनवाई अब 6 अक्टूबर को होगी

सुलतानपुर, एक अक्टूबर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ सुलतानपुर की एक विशेष अदालत में चल रहे मानहानि मामले में बृहस्पतिवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन वादी के अधिवक्ता के अस्वस्थ होने के कारण सुनवाई फिर टल गई। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए छह अक्टूबर की तारीख तय की है। राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे इस मामले में परिवादी भाजपा नेता विजय मिश्र के अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय ने बीते 21 सितंबर को बहस शुरू की थी, लेकिन बहस पूरी नहीं हो सकी थी।

इस पर विशेष न्यायाधीश शुभम वर्मा ने आगे की सुनवाई के लिए 29 सितंबर की तारीख तय की थी। इसके बाद 29 सितंबर को एक वरिष्ठ अधिवक्ता के निधन के कारण सुनवाई नहीं हो सकी थी। अदालत ने इसके बाद सुनवाई के लिए एक अक्टूबर की तारीख निर्धारित की थी।

बृहस्पतिवार को वादी के अधिवक्ता के बीमार होने के कारण सुनवाई फिर टल गई। रायबरेली के सांसद राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि विजय मिश्र के अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय के अस्वस्थ होने के कारण बृहस्पतिवार को कोई सुनवाई नहीं हुई। राहुल गांधी पर वर्ष 2018 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और मौजूदा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ बेंगलुरु में चुनाव के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है।

राहुल गांधी के खिलाफ चार अगस्त 2018 को जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन एवं भाजपा नेता विजय मिश्र ने अदालत में मानहानि का परिवाद दायर किया था। इसके बाद 27 नवंबर 2023 को अदालत ने राहुल गांधी को विचारण के लिए तलब किया था। इसके बाद राहुल गांधी अदालत में पेश हुए और जमानत कराई।

बाद में परिवादी विजय मिश्र ने राहुल गांधी के वॉयस सैंपल (आवाज के नमूने) का मिलान कराने के लिए अर्जी दाखिल की थी, जिसे विचारण अदालत ने खारिज कर दिया था। इसके खिलाफ दायर निगरानी अर्जी भी सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी थी।

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