खगड़िया में NH की जमीन से अतिक्रमण हटाने पहुंचा प्रशासन:युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष के मकान का अस्थायी शेड अधिग्रहित जमीन पर, 2 दिन की मोहलत

खगड़िया में NH की जमीन से अतिक्रमण हटाने पहुंचा प्रशासन:युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष के मकान का अस्थायी शेड अधिग्रहित जमीन पर, 2 दिन की मोहलत

खगड़िया शहर में गुरुवार को एनएच के लिए अधिग्रहित जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हुई। सदर सीओ पुनीत कौशल के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम जेसीबी और चित्रगुप्त नगर थाना पुलिस के साथ मौके पर पहुंची। टीम ने एनएच की जमीन पर बने अस्थायी निर्माण को हटाने की कोशिश की। करीब एक घंटे तक प्रशासन और संबंधित लोगों के बीच बहस होती रही। इसके बाद प्रशासन ने खुद अतिक्रमण हटाने के लिए दो दिन की मोहलत दी। युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष के मकान के आगे बने शेड पर कार्रवाई प्रशासन के अनुसार, युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष नवीन कुमार का स्थायी मकान निजी जमीन पर बना है। हालांकि, मकान के आगे बना अस्थायी शेड एनएच के लिए अधिग्रहित जमीन पर पाया गया। इसी शेड को हटाने के लिए प्रशासनिक टीम जेसीबी लेकर पहुंची थी। कार्रवाई के दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और निर्माण हटाने को लेकर बहस हुई। लोगों ने पूछा- सभी अतिक्रमण पर समान कार्रवाई क्यों नहीं मौके पर मौजूद लोगों ने कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि एनएच की जमीन पर अतिक्रमण है तो शहर में ऐसी सभी जगहों पर समान रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। लोगों ने यह भी मांग की कि निर्माण हटाने से पहले संबंधित लोगों को नोटिस दिया जाए और पर्याप्त समय दिया जाए। सीओ बोले- एनएच की जमीन पर निर्माण मिला तो हटेगा सदर सीओ पुनीत कौशल ने कहा कि एनएच के लिए अधिग्रहित जमीन पर किसी भी व्यक्ति ने घर, पक्का निर्माण, अस्थायी शेड या अन्य निर्माण कर अतिक्रमण किया है तो उसे नियमानुसार हटाया जाएगा। संबंधित लोगों को दो दिन का समय दिया गया है। इस अवधि में वे स्वयं अतिक्रमण हटा सकते हैं। समय सीमा समाप्त होने के बाद प्रशासन नियमानुसार कार्रवाई करेगा। रसीद कटने का दावा भी अतिक्रमण से नहीं बचाएगा सीओ ने स्पष्ट किया कि यदि किसी व्यक्ति के नाम से अंचल कार्यालय की रसीद कट रही है या वह अपनी जमीन की सीमा में निर्माण होने का दावा करता है, लेकिन जांच में निर्माण एनएच की अधिग्रहित जमीन पर पाया जाता है तो उसे अतिक्रमण माना जाएगा। किसी व्यक्ति की ओर से आपत्ति या आवेदन मिलने पर उसकी जांच की जाएगी। जांच में निर्माण अधिग्रहित जमीन पर मिलने पर कानून के तहत कार्रवाई होगी। दो दिन पहले कांग्रेस के धरने से जोड़कर भी चर्चा गुरुवार की कार्रवाई को लेकर शहर में अलग-अलग चर्चाएं भी हैं। कुछ लोगों का कहना है कि कार्रवाई दो दिन पहले हुए कांग्रेस के धरना-प्रदर्शन की घटना से जुड़ी हो सकती है। हालांकि, प्रशासन ने कार्रवाई का आधार एनएच के लिए अधिग्रहित जमीन पर अतिक्रमण बताया है। दोनों घटनाओं के बीच सीधे संबंध की प्रशासन की ओर से पुष्टि नहीं की गई है। सरकारी बैनर-पोस्टर पर कालिख पोतने के मामले में केस गौरतलब है कि दो दिन पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना-प्रदर्शन किया था। इस दौरान सरकारी बैनर-पोस्टर पर कथित रूप से कालिख पोते जाने के मामले में पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ किए जाने और बाद में थाना से छोड़ने की बात भी सामने आई थी। हालांकि, इस मामले और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बीच कोई सीधा संबंध अभी स्पष्ट नहीं है। पुलिस की मौजूदगी में कार्रवाई, दो दिन बाद फिर हो सकती है कार्रवाई प्रशासनिक टीम के पहुंचने के बाद मौके पर भीड़ जुट गई। कहासुनी के दौरान चित्रगुप्त नगर थाना पुलिस मौजूद रही और स्थिति को नियंत्रित रखा। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि एनएच के लिए अधिग्रहित जमीन को अतिक्रमणमुक्त कराने की कार्रवाई नियमानुसार जारी रहेगी। संबंधित लोगों को दी गई दो दिन की मोहलत के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। खगड़िया शहर में गुरुवार को एनएच के लिए अधिग्रहित जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हुई। सदर सीओ पुनीत कौशल के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम जेसीबी और चित्रगुप्त नगर थाना पुलिस के साथ मौके पर पहुंची। टीम ने एनएच की जमीन पर बने अस्थायी निर्माण को हटाने की कोशिश की। करीब एक घंटे तक प्रशासन और संबंधित लोगों के बीच बहस होती रही। इसके बाद प्रशासन ने खुद अतिक्रमण हटाने के लिए दो दिन की मोहलत दी। युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष के मकान के आगे बने शेड पर कार्रवाई प्रशासन के अनुसार, युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष नवीन कुमार का स्थायी मकान निजी जमीन पर बना है। हालांकि, मकान के आगे बना अस्थायी शेड एनएच के लिए अधिग्रहित जमीन पर पाया गया। इसी शेड को हटाने के लिए प्रशासनिक टीम जेसीबी लेकर पहुंची थी। कार्रवाई के दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और निर्माण हटाने को लेकर बहस हुई। लोगों ने पूछा- सभी अतिक्रमण पर समान कार्रवाई क्यों नहीं मौके पर मौजूद लोगों ने कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि एनएच की जमीन पर अतिक्रमण है तो शहर में ऐसी सभी जगहों पर समान रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। लोगों ने यह भी मांग की कि निर्माण हटाने से पहले संबंधित लोगों को नोटिस दिया जाए और पर्याप्त समय दिया जाए। सीओ बोले- एनएच की जमीन पर निर्माण मिला तो हटेगा सदर सीओ पुनीत कौशल ने कहा कि एनएच के लिए अधिग्रहित जमीन पर किसी भी व्यक्ति ने घर, पक्का निर्माण, अस्थायी शेड या अन्य निर्माण कर अतिक्रमण किया है तो उसे नियमानुसार हटाया जाएगा। संबंधित लोगों को दो दिन का समय दिया गया है। इस अवधि में वे स्वयं अतिक्रमण हटा सकते हैं। समय सीमा समाप्त होने के बाद प्रशासन नियमानुसार कार्रवाई करेगा। रसीद कटने का दावा भी अतिक्रमण से नहीं बचाएगा सीओ ने स्पष्ट किया कि यदि किसी व्यक्ति के नाम से अंचल कार्यालय की रसीद कट रही है या वह अपनी जमीन की सीमा में निर्माण होने का दावा करता है, लेकिन जांच में निर्माण एनएच की अधिग्रहित जमीन पर पाया जाता है तो उसे अतिक्रमण माना जाएगा। किसी व्यक्ति की ओर से आपत्ति या आवेदन मिलने पर उसकी जांच की जाएगी। जांच में निर्माण अधिग्रहित जमीन पर मिलने पर कानून के तहत कार्रवाई होगी। दो दिन पहले कांग्रेस के धरने से जोड़कर भी चर्चा गुरुवार की कार्रवाई को लेकर शहर में अलग-अलग चर्चाएं भी हैं। कुछ लोगों का कहना है कि कार्रवाई दो दिन पहले हुए कांग्रेस के धरना-प्रदर्शन की घटना से जुड़ी हो सकती है। हालांकि, प्रशासन ने कार्रवाई का आधार एनएच के लिए अधिग्रहित जमीन पर अतिक्रमण बताया है। दोनों घटनाओं के बीच सीधे संबंध की प्रशासन की ओर से पुष्टि नहीं की गई है। सरकारी बैनर-पोस्टर पर कालिख पोतने के मामले में केस गौरतलब है कि दो दिन पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना-प्रदर्शन किया था। इस दौरान सरकारी बैनर-पोस्टर पर कथित रूप से कालिख पोते जाने के मामले में पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ किए जाने और बाद में थाना से छोड़ने की बात भी सामने आई थी। हालांकि, इस मामले और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बीच कोई सीधा संबंध अभी स्पष्ट नहीं है। पुलिस की मौजूदगी में कार्रवाई, दो दिन बाद फिर हो सकती है कार्रवाई प्रशासनिक टीम के पहुंचने के बाद मौके पर भीड़ जुट गई। कहासुनी के दौरान चित्रगुप्त नगर थाना पुलिस मौजूद रही और स्थिति को नियंत्रित रखा। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि एनएच के लिए अधिग्रहित जमीन को अतिक्रमणमुक्त कराने की कार्रवाई नियमानुसार जारी रहेगी। संबंधित लोगों को दी गई दो दिन की मोहलत के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।  

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