सोनीपत में छात्राओं को उनके कानूनी अधिकारों, सुरक्षा और संरक्षण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर हर शिक्षण संस्थान के जरिए यह अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला विधिक प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता कुसुम दहिया ने लिटिल एंजेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक जागरूकता कैंप लगाया। इस दौरान जिला बाल संरक्षण कार्यालय की रिसोर्स पर्सन प्रेमलता ने भी विद्यार्थियों और शिक्षकों को जरूरी जानकारी दी। शिविर में विद्यार्थियों और शिक्षकों को पॉक्सो अधिनियम के मुख्य प्रावधानों, बच्चों को यौन अपराधों से बचाव, अपराधों को पहचानने और उनकी शिकायत करने के साथ-साथ छात्राओं के कानूनी अधिकारों के बारे में विस्तार से बताया गया। गलत व्यवहार पर चुप न रहें छात्राएं : प्रेमलता छात्राओं को बताया गया कि किसी भी प्रकार के गलत व्यवहार या शोषण होने पर वे चुप न रहें। उन्हें अपने माता-पिता, शिक्षकों या संबंधित अधिकारी को इसकी सूचना देनी चाहिए। बच्चों को असहज या संदिग्ध हालात में उचित मदद लेने के लिए भी प्रेरित किया गया। इस शिविर का मुख्य मकसद बच्चों को उनके कानूनी अधिकारों और सुरक्षा से जुड़े नियमों की जानकारी देना था। इसका उद्देश्य उन्हें सुरक्षित माहौल देने के लिए जरूरी जानकारी प्रदान करना भी था।

