दुष्कर्म, धर्म परिवर्तन कराने वाले को 20 साल की जेल:कोर्ट ने 1 लाख 5 हजार का जुर्माना लगाया, बेचने की कोशिश करते पकड़ा गया था

दुष्कर्म, धर्म परिवर्तन कराने वाले को 20 साल की जेल:कोर्ट ने 1 लाख 5 हजार का जुर्माना लगाया, बेचने की कोशिश करते पकड़ा गया था

कन्नौज जिले में एक किशोरी को घुमाने के बहाने ले जाकर बंधक बनाने, दुष्कर्म करने और धर्म परिवर्तन कराने के आरोपी को कोर्ट ने 20 साल की जेल की सजा सुनाई है। उस पर 1 लाख 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला इंदरगढ़ थाना क्षेत्र का है। औरैया जिले के जराउन गांव के रहने वाले ईलू उर्फ सलामत अली ने एक किसान के भाई की शादी करवाने का झांसा देकर उससे दोस्ती की थी। 2 सितंबर 2023 को वह किसान के घर पहुंचा और शादी कराने के नाम पर 80 हजार रुपये ठग लिए। सलामत एक हफ्ते तक उनके घर में रहा। इसके बाद 9 सितंबर को वह किसान की 15 साल की बेटी को सुबह 4 बजे अपने साथ ले गया। आरोपी किशोरी को कानपुर देहात जिले के रसूलाबाद की एक मस्जिद ले गया। वहां उसने किशोरी से निकाह किया और उसका धर्म परिवर्तन करवाकर फातिमा नाम रख दिया। इसके बाद वह किशोरी को कहजरी गांव ले गया, जहां एक कमरा किराए पर लेकर रहने लगा। आरोपी शराब पीकर किशोरी से दुष्कर्म करता था। एक दिन किशोरी ने आरोपी को फोन पर किसी से उसे बेचने की बात करते हुए सुन लिया। 6 अक्टूबर 2023 को आरोपी किशोरी को बेचने के लिए ले जा रहा था। जब वे रसूलाबाद पहुंचे, तो वह सड़क किनारे खड़े होकर फोन पर बात करने लगा। उसी दौरान उधर से पुलिस की गाड़ी निकली। किशोरी ने शोर मचा दिया, जिसके बाद रसूलाबाद पुलिस ने उसे बचा लिया और सलामत को पकड़ लिया। रसूलाबाद पुलिस ने इंदरगढ़ थाना पुलिस को मामले की जानकारी दी। इसके बाद इंदरगढ़ पुलिस किशोरी और आरोपी को लेकर थाने आ गई। शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला ने बताया कि पॉक्सो एक्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश रामगोपाल सिंह ने इस मामले की सुनवाई की। उन्होंने सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर सलामत उर्फ ईलू को दोषी पाया। कोर्ट ने उसे 20 साल की जेल और 1 लाख 5 हजार रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया है। यह जुर्माना उसे सजा के दौरान ही भरना होगा।

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