नूंह की पोक्सो स्पेशल कोर्ट ने नाबालिग लड़की से रेप के एक मामले में आरोपी को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने दोषी को 10 साल की कठोर कैद और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अगर दोषी जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे तीन महीने की अतिरिक्त साधारण सजा भुगतनी होगी। पुलिस प्रवक्ता कृष्ण कुमार ने बताया कि यह मामला रोजकामेव थाना क्षेत्र का है। पीड़िता के परिवार ने 24 दिसंबर 2023 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि 23 दिसंबर की शाम उनकी 17 साल की बेटी कूड़ा डालने घर से निकली थी। आरोप है कि इसी दौरान आरोपी उसे बहला-फुसलाकर पहाड़ियों की तरफ ले गया और रेप किया। शोर मचाने पर भागा आरोपी पीड़िता के शोर मचाने पर एक पड़ोसी मौके पर पहुंच गया। इसके बाद आरोपी वहां से भाग गया। पुलिस को सूचना मिलते ही उसने तुरंत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने सबूत इकट्ठा किए और आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। वहां से उसे जेल भेज दिया गया। इस मामले की सुनवाई नूंह के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश और पोक्सो विशेष अदालत के न्यायाधीश डॉ. आशु संजीव टिंजन की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाह और सबूत पेश किए। इन्हीं के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी माना। जुर्माना न भरने पर तीन महीने की अतिरिक्त सजा मंगलवार, 15 सितंबर को कोर्ट ने दोषी को 10 साल की कठोर कैद और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर तीन महीने की अतिरिक्त साधारण कैद काटनी होगी। इस फैसले के बाद पुलिस ने कहा कि नाबालिगों के खिलाफ होने वाले अपराधों में आरोपियों पर कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

