टोंक जिले में नगर निकाय चुनाव की मतगणना सोमवार, 14 सितंबर को सुबह 8 बजे से शुरू होगी। मतगणना शुरू होने के कुछ घंटों बाद ही चुनाव परिणामों की तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाएगी। हालांकि जीत के बाद प्रत्याशी और उनके समर्थक विजय जुलूस नहीं निकाल सकेंगे। जिला मजिस्ट्रेट टीना डाबी ने चुनाव आचार संहिता और कानून-व्यवस्था को देखते हुए इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि नगर निकाय आम चुनाव-2026 की घोषणा के बाद जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार निर्वाचित सदस्यों, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की ओर से विजय जुलूस नहीं निकाला जाएगा। आदेश के तहत 14 सितंबर को मतगणना के दौरान और इसके बाद 21 सितंबर को अध्यक्ष और 22 सितंबर को उपाध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान नगरीय निकाय क्षेत्रों में डीजे, लाउडस्पीकर और अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक रहेगी। आतिशबाजी करने पर भी प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा विजय जुलूस, समारोह और सभा का आयोजन भी नहीं किया जा सकेगा। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि प्रतिबंध के बावजूद डीजे, लाउडस्पीकर या अन्य उपकरणों का इस्तेमाल करने पर पुलिस संबंधित उपकरण और वाहनों को जब्त कर सकती है। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 और राजस्थान कोलाहल नियंत्रण अधिनियम-1963 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

