नारनौल में रेप और पोक्सो केस में युवक बरी:20 गवाहों की गवाही के बाद अदालत ने सुनाया फैसला, 2025 में दर्ज हुई थी एफआईआर

नारनौल में रेप और पोक्सो केस में युवक बरी:20 गवाहों की गवाही के बाद अदालत ने सुनाया फैसला, 2025 में दर्ज हुई थी एफआईआर

हरियाणा के नारनौल में जिला एवं सत्र न्यायालय, नारनौल की अदालत ने पोक्सो एक्ट से जुड़े एक मामले में आरोपी युवक को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। यह फैसला शनिवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हर्षाली चौधरी की अदालत ने सुनाया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता नरेंद्र सिंह यादव (गुवानीवाला) ने बताया कि थाना शहर नारनौल में 9 जून 2025 को एफआईआर दर्ज की गई थी। जिसमें एक नाबालिग लड़की ने एक युवक पर रेप का आरोप लगाया था। एक साल पहले किया था गिरफ्तार मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 137, 65(1) तथा पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत शिवम कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने आरोपी को 11 जून 2025 को गिरफ्तार किया था। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। 20 गवाहों के हुए बयान वकील अनिल बड़कोदिया ने बताया कि सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 20 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। दोनों पक्षों की विस्तृत बहस सुनने के बाद अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। आरोपी को किया बरी अदालत ने 5 सितंबर 2026 को अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी 20 वर्षीय शिवम कुमार को आरोपों से बरी कर दिया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता नरेंद्र सिंह यादव ने बताया कि अदालत ने मामले में प्रस्तुत साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद यह निर्णय सुनाया।

​ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *