Alwar Election: अलवर निकाय चुनाव; स्क्रूटनी में 2159 प्रत्याशियों के पर्चे सही, 489 नामांकन रद्द

Alwar Election: अलवर निकाय चुनाव; स्क्रूटनी में 2159 प्रत्याशियों के पर्चे सही, 489 नामांकन रद्द

अलवर नगरीय निकाय आम चुनाव 2026 के तहत नामांकन पत्रों की जांच (संवीक्षा) का काम पूरा हो चुका है। जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरीय निकाय) डॉ. आर्तिका शुक्ला ने बताया कि जिले के 350 वार्डों में कुल 2159 प्रत्याशियों के 2320 नामांकन पत्र वैध पाए गए हैं, जबकि नियमों के अनुरूप नहीं होने पर 489 नामांकन पत्र निरस्त किए गए हैं।

अलवर नगर निगम में 446 प्रत्याशी मैदान में

अलवर नगर निगम के 65 वार्डों में जांच के बाद 446 प्रत्याशियों के 465 नामांकन पत्र सही पाए गए हैं, वहीं 132 पर्चे खारिज हुए हैं।

जिले की नगर पालिकाओं की स्थिति:

  • बड़ौदामेव (25 वार्ड): 103 प्रत्याशियों के 105 नामांकन वैध, 30 निरस्त।
  • बहादुरपुर (25 वार्ड): 124 प्रत्याशियों के 127 नामांकन वैध, 24 निरस्त।
  • गोविंदगढ़ (25 वार्ड): 178 प्रत्याशियों के 190 नामांकन वैध, 32 निरस्त।
  • कठूमर (20 वार्ड): 98 प्रत्याशियों के 107 नामांकन वैध, 16 निरस्त।
  • खेड़ली (25 वार्ड): 92 प्रत्याशियों के 104 नामांकन वैध, 24 निरस्त।
  • लक्ष्मणगढ़ (25 वार्ड): 188 प्रत्याशियों के 213 नामांकन वैध, 38 निरस्त।
  • मालाखेड़ा (20 वार्ड): 150 प्रत्याशियों के 170 नामांकन वैध, 34 निरस्त।
  • नौगांवा (20 वार्ड): 110 प्रत्याशियों के 114 नामांकन वैध, 27 निरस्त।
  • राजगढ़ (40 वार्ड): 325 प्रत्याशियों के 343 नामांकन वैध, 42 निरस्त।
  • रामगढ़ (35 वार्ड): 206 प्रत्याशियों के 233 नामांकन वैध, 58 निरस्त।
  • थानागाजी (25 वार्ड): 139 प्रत्याशियों के 149 नामांकन वैध, 32 निरस्त।

3 सितंबर दोपहर 3 बजे तक वापस ले सकेंगे नाम

अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) एवं रिटर्निंग अधिकारी अम्बालाल मीणा ने जानकारी दी कि वैध प्रत्याशी 3 सितंबर दोपहर 3 बजे तक प्रारूप-5 में लिखित सूचना देकर अपनी उम्मीदवारी वापस ले सकते हैं। इसके लिए प्रत्याशी को स्वयं या अपने प्रस्तावक के जरिए रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर पर्चा वापस लेना होगा। जेल या पुलिस हिरासत में होने की स्थिति में अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से यह आवेदन दिया जा सकेगा।

बिना अनुमति प्रचार सामग्री लगाने पर होगी कड़ी कार्रवाई

नगर निगम आयुक्त लक्ष्मीकान्त कटारा ने कहा कि चुनाव के चलते आदर्श आचार संहिता लागू है। प्रत्याशी या राजनीतिक दल केवल तय स्थानों पर और आरओ (RO) की पूर्व अनुमति से ही पोस्टर, बैनर या होर्डिंग लगा सकते हैं। सरकारी, सार्वजनिक या निजी संपत्तियों पर बिना अनुमति प्रचार सामग्री लगाने पर उसे हटाया जाएगा और संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अलवर नगर निगम सहित विभिन्न पालिकाओं में चुनावी मुकाबला रोचक हो गया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *