देवरिया के लबकनी-गांव में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक:अनुमति के बिना नहीं जा सकेंगे सामाजिक संगठन और जनप्रतिनिधि

देवरिया के लबकनी-गांव में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक:अनुमति के बिना नहीं जा सकेंगे सामाजिक संगठन और जनप्रतिनिधि

देवरिया के गौरीबाजार थाना क्षेत्र के लबकनी गांव में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने अतिरिक्त प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने सोमवार शाम करीब 7 बजे आदेश जारी कर सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना बाहरी व्यक्तियों, सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों के गांव में प्रवेश पर रोक लगा दी है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। प्रशासन ने यह कदम गांव में बाराबंकी से आए कुछ लोगों के अनशन करने की सूचना मिलने के बाद उठाया। इससे पहले 29 जुलाई की रात आंगनबाड़ी केंद्र के पास सरकारी खलिहान की खाली जमीन पर बिना अनुमति चबूतरा बनाकर डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने का प्रयास किया गया था। सूचना मिलने पर पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर प्रतिमा स्थापना का प्रयास रुकवा दिया था। प्रतिमा स्थापना को लेकर हुआ था विवाद प्रतिमा हटाने की कार्रवाई को लेकर बाद में ग्रामीणों और पुलिस के बीच विवाद की स्थिति भी बनी थी। ग्रामीणों की ओर से पुलिसकर्मियों पर पथराव किए जाने की बात सामने आई थी। घटना के बाद गांव में पुलिस बल बढ़ा दिया गया था। प्रशासन के मुताबिक, सरकारी जमीन पर बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के प्रतिमा स्थापित करने का प्रयास किया गया था। इन घटनाओं के बाद से गांव का माहौल संवेदनशील बना हुआ है। गौरीबाजार के प्रभारी निरीक्षक की 31 अगस्त की रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी ने अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। रिपोर्ट में बाहरी लोगों के आवागमन और ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाने की जरूरत बताई गई थी, जिनसे शांति और कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका हो। उल्लंघन पर होगी कार्रवाई नए आदेश के तहत सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना कोई बाहरी व्यक्ति, सामाजिक संगठन या जनप्रतिनिधि गांव की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेगा। इसके अलावा ऐसी सभी गतिविधियों पर भी रोक रहेगी, जिनसे कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका हो। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय अपराध होगा। जिले में पहले से लागू है निषेधाज्ञा प्रशासन के अनुसार, 17 अगस्त 2026 को जारी आदेश के तहत पूरे देवरिया जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत 15 अक्टूबर तक निषेधाज्ञा लागू है। इसके अन्य सभी प्रावधान पूरे जिले में पूर्ववत लागू रहेंगे। लबकनी गांव में अब इन्हीं प्रावधानों के साथ अतिरिक्त प्रतिबंध प्रभावी किए गए हैं। प्रशासन ने ग्रामीणों से शांति बनाए रखने, आदेश का पालन करने तथा किसी भी तरह की अफवाह या अवांछनीय गतिविधि से बचने की अपील की है।

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