किशनगंज में नाबालिग से दुष्कर्म में दोषी को उम्रकैद:1.12 लाख रुपए जुर्माना भी लगा, रात में घर में घुसकर की थी वारदात

किशनगंज में नाबालिग से दुष्कर्म में दोषी को उम्रकैद:1.12 लाख रुपए जुर्माना भी लगा, रात में घर में घुसकर की थी वारदात

किशनगंज में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में विशेष पॉक्सो न्यायालय ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अनन्य विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम दीप चंद पाण्डेय की अदालत ने आरोपी अजय कुमार महतो, निवासी चकला घाट बालुबाड़ी, को विभिन्न धाराओं में दोषी करार देते हुए यह फैसला सुनाया। कुल 1 लाख 12 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। न्यायालय के आदेशानुसार, आरोपी को महिला थाना कांड संख्या 32/2023 व विशेष पॉक्सो वाद संख्या 19/2024 के तहत पॉक्सो एक्ट की धारा में 15 वर्ष का कठोर कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा दी गई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अतिरिक्त, आईपीसी की धारा 450 के तहत सात वर्ष का कठोर कारावास और जुर्माना, तथा एससी/एसटी एक्ट की धारा के तहत तीन वर्ष का कारावास और जुर्माना भी सुनाया गया है। एससी/एसटी एक्ट की धारा में भी उम्रकैद एससी/एसटी एक्ट की एक अन्य धारा के तहत आरोपी को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि सभी धाराओं में सुनाई गई सजाएं आदेश के अनुसार प्रभावी होंगी। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो अधिनियम मनीष कुमार साह ने सजा के बिंदु पर न्यायालय में जोरदार बहस की थी। रात में घर में घुसकर दुष्कर्म का आरोप विशेष लोक अभियोजक मनीष कुमार साह ने बताया कि न्यायालय ने सोमवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। यह मामला वर्ष 2023 का है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 1 जुलाई 2023 की रात आरोपी अजय कुमार महतो पीड़िता के घर में घुसा और उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के समय पीड़िता नाबालिग थी। 26 सितंबर 2023 को दाखिल हुआ था आरोप पत्र इस घटना के संबंध में महिला थाना में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ 26 सितंबर 2023 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। न्यायालय ने 6 अक्टूबर 2023 को मामले का संज्ञान लिया था। मामले में पॉक्सो एक्ट की धारा 4(1) भी जोड़ी गई थी। लंबी सुनवाई के बाद विशेष पॉक्सो न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार दिया था। किशनगंज में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में विशेष पॉक्सो न्यायालय ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अनन्य विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम दीप चंद पाण्डेय की अदालत ने आरोपी अजय कुमार महतो, निवासी चकला घाट बालुबाड़ी, को विभिन्न धाराओं में दोषी करार देते हुए यह फैसला सुनाया। कुल 1 लाख 12 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। न्यायालय के आदेशानुसार, आरोपी को महिला थाना कांड संख्या 32/2023 व विशेष पॉक्सो वाद संख्या 19/2024 के तहत पॉक्सो एक्ट की धारा में 15 वर्ष का कठोर कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा दी गई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अतिरिक्त, आईपीसी की धारा 450 के तहत सात वर्ष का कठोर कारावास और जुर्माना, तथा एससी/एसटी एक्ट की धारा के तहत तीन वर्ष का कारावास और जुर्माना भी सुनाया गया है। एससी/एसटी एक्ट की धारा में भी उम्रकैद एससी/एसटी एक्ट की एक अन्य धारा के तहत आरोपी को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि सभी धाराओं में सुनाई गई सजाएं आदेश के अनुसार प्रभावी होंगी। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो अधिनियम मनीष कुमार साह ने सजा के बिंदु पर न्यायालय में जोरदार बहस की थी। रात में घर में घुसकर दुष्कर्म का आरोप विशेष लोक अभियोजक मनीष कुमार साह ने बताया कि न्यायालय ने सोमवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। यह मामला वर्ष 2023 का है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 1 जुलाई 2023 की रात आरोपी अजय कुमार महतो पीड़िता के घर में घुसा और उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के समय पीड़िता नाबालिग थी। 26 सितंबर 2023 को दाखिल हुआ था आरोप पत्र इस घटना के संबंध में महिला थाना में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ 26 सितंबर 2023 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। न्यायालय ने 6 अक्टूबर 2023 को मामले का संज्ञान लिया था। मामले में पॉक्सो एक्ट की धारा 4(1) भी जोड़ी गई थी। लंबी सुनवाई के बाद विशेष पॉक्सो न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार दिया था।  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *