मृत कोटेदार की दुकान से 148 कुंतल खाद्यान्न की कालाबाजारी:बेटे पर होगी FIR; जांच में 32 कुंतल गेहूं, 116 कुंतल चावल और 39 किलो चीनी गायब मिली

मृत कोटेदार की दुकान से 148 कुंतल खाद्यान्न की कालाबाजारी:बेटे पर होगी FIR; जांच में 32 कुंतल गेहूं, 116 कुंतल चावल और 39 किलो चीनी गायब मिली

देवरिया के भाटपाररानी तहसील क्षेत्र के खामपार गांव में मृत उचित दर विक्रेता की दुकान के खाद्यान्न में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। जांच में 148.608 कुंतल खाद्यान्न की कथित कालाबाजारी का मामला सामने आने के बाद जिलाधिकारी के अनुमोदन पर मृत कोटेदार के बेटे करुणेश कुमार सिंह उर्फ मुन्ना सिंह के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 में एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रशासन के मुताबिक, ग्राम पंचायत खामपार की उचित दर विक्रेता चंद्रावती देवी का 1 अगस्त 2026 को निधन हो गया था। इसके बाद उनकी दुकान का संबद्धीकरण इसी ग्राम पंचायत के उचित दर विक्रेता शिव अवतार सिंह के साथ कर दिया गया। आदेश की प्रति चंद्रावती देवी के बेटे करुणेश कुमार सिंह उर्फ मुन्ना सिंह को भी उपलब्ध कराई गई थी। संबद्ध विक्रेता को मिला सिर्फ 13 कुंतल खाद्यान्न दुकान के संबद्धीकरण के बाद वितरण उपकरण और करीब 13 कुंतल खाद्यान्न शिव अवतार सिंह को हस्तांतरित किया गया। इसके बाद शिव अवतार सिंह ने तहसील दिवस में शिकायत की कि उन्हें दुकान का पूरा खाद्यान्न नहीं मिला है। शिकायत पर नायब तहसीलदार भाटपाररानी और क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी की संयुक्त टीम ने जांच शुरू की। ग्रामीणों ने बताया- बेटा करता था दुकान का संचालन जांच के दौरान ग्रामीणों ने टीम को बताया कि चंद्रावती देवी की उचित दर दुकान का संचालन उनके बेटे मुन्ना सिंह द्वारा किया जाता था। प्रशासन ने उन्हें शेष खाद्यान्न संबद्ध विक्रेता को हस्तांतरित करने के लिए नोटिस भी जारी किया। आरोप है कि इसके बावजूद खाद्यान्न हस्तांतरित नहीं किया गया, जिससे कार्डधारकों को राशन वितरण प्रभावित हुआ। जांच में 148.608 कुंतल खाद्यान्न की गड़बड़ी जांच में 32.196 कुंतल गेहूं, 116.412 कुंतल चावल और 39 किलोग्राम चीनी की कथित कालाबाजारी सामने आई। कुल मिलाकर 148.608 कुंतल खाद्यान्न में गड़बड़ी का मामला पाया गया। जिलाधिकारी के अनुमोदन के बाद FIR की तैयारी प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी के अनुमोदन के बाद करुणेश कुमार सिंह उर्फ मुन्ना सिंह के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रशासन की कार्रवाई के बाद अब मामले में आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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