शिक्षा विभाग ने जिले के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों-शिक्षकेत्तर कर्मियों के आवास भत्ता (एचआरए) भुगतान को लेकर नई संशोधित गाइडलाइन जारी कर दी है। स्थापना डीपीओ प्रवीण कुमार प्रभात ने इस संबंध में जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र भेजकर विभागीय दिशा-निर्देशों से अवगत कराया है। नए नियमों के अनुसार अब आवास भत्ते की स्वीकृति के लिए शिक्षकों को निर्धारित आवेदन पत्र के साथ कार्यपालक दंडाधिकारी स्तर से निर्गत शपथ पत्र और स्व-घोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य कर दिया गया है। संशोधित नियमों के तहत बिहारशरीफ नगर निगम क्षेत्र की 8 किलोमीटर की परिधि में स्थित विद्यालयों के शिक्षकों को उनके मूल वेतन का 10 प्रतिशत आवास भत्ता मिलेगा। वहीं नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्र में स्थित स्कूलों के शिक्षकों को 7.5 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षकों को 5 प्रतिशत की दर से आवास भत्ता देय होगा। नगर निकाय क्षेत्रों के नियमों में बदलाव नए आदेश में नगर निकाय क्षेत्रों के नियमों में स्पष्ट बदलाव किया गया है, जिसके तहत नगर परिषद और नगर पंचायत के आठ किलोमीटर के दायरे में स्थित स्कूलों को अब बढ़ी हुई शहरी दर का लाभ नहीं मिलेगा। निकाय क्षेत्र के लिए तय 7.5 प्रतिशत भत्ता केवल उन्हीं स्कूलों को मिलेगा जो अधिसूचित नगर निकाय की वास्तविक भौगोलिक सीमा के भीतर स्थित हैं।
आवास भत्ता के लिए दस्तावेज जमा करने होंगे बढ़ी हुई दर से आवास भत्ता प्राप्त करने के लिए शिक्षकों को बीईओ के माध्यम से अपने दस्तावेज जमा करने होंगे, जिसके बाद जिला स्तर पर समीक्षा बाद ही राशि की अंतिम स्वीकृति जारी होगी। इसके साथ ही स्थापना डीपीओ ने सभी बीईओ और विद्यालय प्रधानों को निर्देश दिया है कि वे ऐसे विद्यालयों की संशोधित रिपोर्ट तुरंत विभाग को उपलब्ध कराएं जो अधिसूचित नगर निकाय सीमा के अंदर होने के बावजूद वर्तमान में निर्धारित भत्ते से वंचित हैं। शिक्षा विभाग ने जिले के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों-शिक्षकेत्तर कर्मियों के आवास भत्ता (एचआरए) भुगतान को लेकर नई संशोधित गाइडलाइन जारी कर दी है। स्थापना डीपीओ प्रवीण कुमार प्रभात ने इस संबंध में जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र भेजकर विभागीय दिशा-निर्देशों से अवगत कराया है। नए नियमों के अनुसार अब आवास भत्ते की स्वीकृति के लिए शिक्षकों को निर्धारित आवेदन पत्र के साथ कार्यपालक दंडाधिकारी स्तर से निर्गत शपथ पत्र और स्व-घोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य कर दिया गया है। संशोधित नियमों के तहत बिहारशरीफ नगर निगम क्षेत्र की 8 किलोमीटर की परिधि में स्थित विद्यालयों के शिक्षकों को उनके मूल वेतन का 10 प्रतिशत आवास भत्ता मिलेगा। वहीं नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्र में स्थित स्कूलों के शिक्षकों को 7.5 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षकों को 5 प्रतिशत की दर से आवास भत्ता देय होगा। नगर निकाय क्षेत्रों के नियमों में बदलाव नए आदेश में नगर निकाय क्षेत्रों के नियमों में स्पष्ट बदलाव किया गया है, जिसके तहत नगर परिषद और नगर पंचायत के आठ किलोमीटर के दायरे में स्थित स्कूलों को अब बढ़ी हुई शहरी दर का लाभ नहीं मिलेगा। निकाय क्षेत्र के लिए तय 7.5 प्रतिशत भत्ता केवल उन्हीं स्कूलों को मिलेगा जो अधिसूचित नगर निकाय की वास्तविक भौगोलिक सीमा के भीतर स्थित हैं।
आवास भत्ता के लिए दस्तावेज जमा करने होंगे बढ़ी हुई दर से आवास भत्ता प्राप्त करने के लिए शिक्षकों को बीईओ के माध्यम से अपने दस्तावेज जमा करने होंगे, जिसके बाद जिला स्तर पर समीक्षा बाद ही राशि की अंतिम स्वीकृति जारी होगी। इसके साथ ही स्थापना डीपीओ ने सभी बीईओ और विद्यालय प्रधानों को निर्देश दिया है कि वे ऐसे विद्यालयों की संशोधित रिपोर्ट तुरंत विभाग को उपलब्ध कराएं जो अधिसूचित नगर निकाय सीमा के अंदर होने के बावजूद वर्तमान में निर्धारित भत्ते से वंचित हैं।

