कपूरथला नगर निगम के मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के विवादित चुनाव से जुड़े मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई 13 अक्टूबर तक स्थगित कर दी है। बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने ‘नोटिस ऑफ मोशन’ जारी करते हुए नई तारीख तय की। इस मामले में दोनों पक्षों को किसी महत्वपूर्ण फैसले की उम्मीद थी, लेकिन सुनवाई आगे बढ़ने से उन्हें अभी और इंतजार करना होगा। गौरतलब है कि 8 जुलाई को हुए नगर निगम चुनाव में मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव संपन्न हुआ था। चुनाव के बाद कपूरथला के विधायक राणा गुरजीत सिंह और कांग्रेस के अन्य पार्षदों ने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इसे पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका में चुनाव को रद्द करने की मांग की गई है। 13 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई मामले की पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने नवनिर्वाचित मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर की शक्तियों पर रोक लगा दी थी। साथ ही कपूरथला के डिप्टी कमिश्नर को नगर निगम का प्रशासनिक कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद से निगम की सत्ता को लेकर विवाद और गहरा गया है। चुनाव प्रक्रिया की वीडियोग्राफी को लेकर उठे सवालों के बाद हाईकोर्ट ने पूरी रिकॉर्डिंग सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (CFSL), चंडीगढ़ भेजने का आदेश दिया था। अदालत ने वीडियो की फ्रेम-बाय-फ्रेम जांच और ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट तैयार करने के निर्देश भी दिए हैं। माना जा रहा है कि CFSL की रिपोर्ट मामले के निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हाईकोर्ट ने मामले में शामिल 24 पार्षदों को पहले ही नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था। अब 13 अक्टूबर को होने वाली अगली सुनवाई में CFSL रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों के आधार पर मामले की दिशा तय हो सकती है। तब तक नगर निगम चुनाव को लेकर राजनीतिक और कानूनी हलकों में चर्चाएं जारी रहने की संभावना है।

