Bombay High Court on FDA: मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) परिसर में संचालित पांच रेस्टोरेंट और कैंटीनों के लाइसेंस निलंबन के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को अहम आदेश दिया। कोर्ट ने आईएएस तुकाराम मुंढे की अगुवाई वाली महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग (FDA) को इन पांचों प्रतिष्ठानों का दोबारा निरीक्षण करने और उसकी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। साथ ही यह भी बताने के लिए कहा कि उनके निलंबित लाइसेंस बहाल किए जा सकते हैं या नहीं।
मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रविंद्र घुगे और न्यायमूर्ति गौतम अंखड़ की खंडपीठ ने की। कोर्ट ने एफडीए को गुरुवार दोपहर दोबारा निरीक्षण करने और सोमवार सुबह तक अपनी रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है।
इन पांच प्रतिष्ठानों के लाइसेंस हुए थे निलंबित
हाल ही में एफडीए की टीम ने बीकेसी स्थित शरद पवार इंडोर क्रिकेट अकादमी और मनोरंजन केंद्र में सरप्राइज इंस्पेक्शन किया था। इस दौरान रसोई में गंदगी, कॉकरोच, मक्खियों और खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन को लेकर एफडीए ने पांच रेस्टोरेंट और कैंटीनों के FSSAI लाइसेंस निलंबित कर दिए थे। इनमें परमिट रूम, ओरिएंटल स्विंग, क्लबवे एंड पेस्ट्री काउंटर, मेडिटेरेनियन और पैवेलियन शामिल हैं।
एफडीए की कार्रवाई के बाद MCA ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया और लाइसेंस निलंबन को चुनौती दी।
MCA ने कहा- अब 98 फीसदी तक नियमों का पालन
एमसीए की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम नानकानी ने कोर्ट को बताया कि परिसर में अब करीब 98 प्रतिशत तक स्वच्छता संबंधी नियमों का पालन किया जा चुका है। ऐसे में लाइसेंस का निलंबन जारी रखने का कोई आधार नहीं है।
FDA की ओर से पेश अतिरिक्त सरकारी वकील वकील प्रियभूषण काकड़े ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। उन्होंने कहा कि याचिकाएं एफडीए को देर से मिली हैं और विभाग इस मामले में हलफनामा दाखिल करेगा। उन्होंने यह भी बताया कि लाइसेंस निलंबन के आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ताओं के पास FDA प्रमुख के समक्ष अपील करने का विकल्प मौजूद है।
‘अगर अब स्वच्छता नियमों का पालन हो रहा है तो इंतजार क्यों?’
हाई कोर्ट ने एफडीए को समय देने पर सहमति जताई, लेकिन साथ ही कहा कि यदि परिसर में अब स्वच्छता संबंधी नियमों का पालन हो रहा है तो अपील के फैसले तक प्रतिष्ठानों को पूरी तरह बंद रखना उचित नहीं होगा। अदालत ने FDA के वकील से कहा कि एमसीए द्वारा 98 प्रतिशत स्वच्छता अनुपालन का दावा किया जाना इस बात का संकेत है कि विभाग की कार्रवाई के बाद सुधार हुआ है। ऐसे में उन्हें अपील के फैसले तक इंतजार करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने FDA को गुरुवार दोपहर एमसीए परिसर का दोबारा निरीक्षण करने का आदेश दिया है और लाइसेंस निलंबन पर फैसला लेने के लिए कहा है।
एफडीए को सोमवार सुबह तक अपनी निरीक्षण रिपोर्ट दाखिल करनी होगी। इसके साथ विभाग को अपना हलफनामा भी देना होगा, जिसमें एमसीए परिसर में स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा नियमों के अनुपालन की स्थिति स्पष्ट की जाएगी।
फिलहाल टूर्नामेंट में सिर्फ चाय-कॉफी परोसने की अनुमति
इस बीच MCA में होने वाले टूर्नामेंट और अन्य आयोजनों को लेकर भी हाई कोर्ट ने अंतरिम व्यवस्था तय की है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि इस अवधि में खिलाड़ियों और आगंतुकों को केवल ऑटोमैटिक वेंडिंग मशीनों से चाय और कॉफी परोसी जा सकेगी। इस दौरान किसी भी तरह का बना हुआ भोजन परोसने पर रोक रहेगी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 31 अगस्त को होगी।

