पैनल को अपना काम करने दें… Delhi Protest मामले में अमित शाह की भूमिका की जांच वाली अर्जी पर Supreme Court की दो-टूक

पैनल को अपना काम करने दें… Delhi Protest मामले में अमित शाह की भूमिका की जांच वाली अर्जी पर Supreme Court की दो-टूक
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली में 20 जुलाई के विरोध-प्रदर्शन के दौरान ज़रूरत से ज़्यादा बल प्रयोग के आरोपों की स्वतंत्र जांच के लिए बनाई गई पांच सदस्यीय हाई-पावर्ड इंक्वायरी कमेटी (HPEC) को अपनी जांच जारी रखने दी जानी चाहिए। इस कमेटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस आर सुभाष रेड्डी कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं ने कमेटी के पुनर्गठन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तथा सरकार और पुलिस के कुछ अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की कथित भूमिका की व्यापक जांच की मांग की थी। सीनियर वकील गोपाल शंकरनारायणन ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के सामने यह मामला उठाया। उन्होंने याचिकाकर्ताओं की उस अर्ज़ी को जल्द लिस्ट करने की मांग की, जिसमें कमेटी के पुनर्गठन की अपील की गई थी। CJI ने कहा कि अर्ज़ी को लिस्ट किया जाएगा।

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सीजेआई ने कहा जो भी काम करेगा, वह इस कोर्ट की सीधी निगरानी में काम करेगा। हमने इस मामले का निपटारा नहीं किया है और हम हर चीज़ पर नज़र रखेंगे। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से यह भी कहा कि वे कमेटी को अपना काम शुरू करने दें और जांच आगे बढ़ने के साथ-साथ अपनी कोई भी चिंता कोर्ट के सामने रखें। सीजेआई ने आगे कहा कि कभी-कभी हमें कुछ सीमाओं, जैसे उपलब्धता और अन्य कारकों के दायरे में भी काम करना पड़ता है। आप सभी भी समिति की मदद के लिए मौजूद हैं और जब भी कोई चिंता हो, तो हमें बता सकते हैं। उन्हें काम करने दें और देखें कि वे कैसा प्रदर्शन करते हैं। दिल्ली पुलिस की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस अर्ज़ी का विरोध करते हुए इसे “शरारतपूर्ण” बताया और कमेटी के पुनर्गठन की याचिकाकर्ताओं की मांग पर आपत्ति जताई। जब शंकरनारायणन ने कहा कि याचिकाकर्ता केवल अर्ज़ी को लिस्ट कराने की मांग कर रहे थे, तो मेहता ने बताया कि इसमें उन जजों के नाम भी शामिल थे जिन्हें याचिकाकर्ता पैनल में चाहते थे, साथ ही कुछ मंत्रियों के ख़िलाफ़ जांच की मांग भी की गई थी।

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सीजेआई ने शंकरनारायणन से कहा कि हमें जजों के नाम इस तरह से लेना पसंद नहीं है। इस दौरान, एक अन्य याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के मन में कुछ संदेह थे, लेकिन ज़ोर देकर कहा कि वे एक साझा मकसद के लिए काम कर रहे थे। हालांकि, मेहता ने कहा कि कुछ याचिकाकर्ताओं को “हर किसी और सभी संस्थानों के बारे में संदेह” था और उन्होंने अर्ज़ी को “निश्चित रूप से उचित नहीं” बताया।

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